20 सितंबर को एक्सपायर हो रही हेल्थ पॉलिसी और 22 सितंबर से होगी GST कटौती, कैसे मिलेगा सस्ती पॉलिसी का फायदा?
GST काउंसिल ने 12% और 28% स्लैब को खत्म कर 5% और 18% में मर्ज करने का फैसला लिया. साथ ही, लग्जरी गुड्स पर 40% का नया स्लैब बनाया. हालांकि, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को स्पेशल एग्जम्प्शन दिया गया है.

GST काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने दिवाली से पहले देश की आम जनता को बड़ा तोहफा दिया. उन्होंने जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान किया. साथ ही, बताया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST पूरी तरह से खत्म कर दी गई है. यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिससे इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले लगने वाला 18% GST जीरो हो जाएगा. अब सवाल यह उठता है कि अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी 20 सितंबर को एक्सपायर हो रही है तो इस कटौती का फायदा कैसे उठा सकते हैं? क्या पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करवाएं या नई लें? आइए जानते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस में क्या बदला?
GST काउंसिल ने 12% और 28% स्लैब को खत्म कर 5% और 18% में मर्ज करने का फैसला लिया. साथ ही, लग्जरी गुड्स पर 40% का नया स्लैब बनाया. हालांकि, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को स्पेशल एग्जम्प्शन दिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर, क्रिटिकल इलनेस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर GST जीरो होगा. ग्रुप इंश्योरेंस या कॉर्पोरेट पॉलिसी पर अभी कुछ दरें लागू रह सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स को पूरी तरह राहत दी गई है. यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होगा और इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे नई दरों के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट करें.
प्रीमियम पर कितना पड़ेगा असर?
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जीएसटी कटौती के बाद प्रीमियम 15-18% सस्ता होगा, क्योंकि GST का बोझ सीधे ग्राहक पर पड़ता था. अगर पॉलिसी 20 सितंबर को एक्सपायर हो रही है तो तुरंत रिन्यूअल करने से पुरानी 18% जीएसटी की दर लगेगी, जबकि 22 सितंबर के बाद जीरो. ऐसे में फायदा कैसे उठा सकते हैं?
एक्सपायरी डेट से पहले क्या करें?
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के अनुसार, हेल्थ पॉलिसी एक्सपायर होने पर 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है. अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी 20 सितंबर को एक्सपायर हो रही है तो आप उसे 21 अक्टूबर तक रिन्यू कर सकते हैं. इसमें आपका कवरेज ब्रेक नहीं होगा. इस दौरान अगर कोई क्लेम आता है तो वह कवर रहेगा. वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि GST कटौती का फायदा सभी नई और रिन्यूअल पॉलिसी पर मिलेगा, जो 22 सितंबर के बाद इश्यू होंगी.
ये तरीके करेंगे मदद
- ग्रेस पीरियड इस्तेमाल करें: अगर आपकी पॉलिसी 20 सितंबर को एक्सपायर हो रही है तो उसे 22 सितंबर या उसके बाद रिन्यू करवाएं. इससे प्रीमियम पर जीरो GST लगेगा. उदाहरण के लिए अगर आपका सालाना प्रीमियम 20 हजार रुपये है तो पहले GST 3600 रुपये लगता था. अब सिर्फ प्रीमियम के 20 हजार रुपये देने होंगे.
- नो-क्लेम बोनस और वेटिंग पीरियड: IRDAI नियमों के तहत, ग्रेस पीरियड में रिन्यूअल से नो-क्लेम बोनस (NCB) और प्री-एक्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड बरकरार रहता है. अगर आप 30 दिन से ज्यादा लेट होते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है और नई पॉलिसी लेनी पड़ती है, जिसमें वेटिंग पीरियड रीसेट हो सकता है.
- इंश्योरेंस कंपनी से करें संपर्क: आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पूछ सकते हैं कि वे GST कटौती को कैसे लागू कर रही हैं. इससे आपको पॉलिसी लेने में मदद मिलेगी.
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