विधवा बहन-बेटी की दोबारा शादी पर 51 हजार रुपये दे रही यह सरकार, जानें आवेदन का तरीका
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य यही है कि किसी भी बेटी का विवाह सिर्फ पैसों की कमी के कारण न रुके. इस योजना के तहत सरकार जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देती है

हर बेटी का सपना होता है कि उसका विवाह सम्मान और खुशी के साथ हो, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी, पारिवारिक परिस्थितियां या जीवन की कठिनाइयां इस सपने को पूरा होने से रोक देती हैं. खासकर गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा महिलाओं, बेसहारा और अनाथ कन्याओं के लिए विवाह एक बड़ी चुनौती बन जाता है. इन हालात को समझते हुए हरियाणा सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है.
हरियाणा सरकार के तहत चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य यही है कि किसी भी बेटी का विवाह सिर्फपैसों की कमी के कारण न रुके. इस योजना के तहत सरकार जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देती है, ताकि वे अपनी बेटियों का विवाह सम्मान पूर्वक कर सकें. हाल ही में इस योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है. अब गरीब परिवारों को विवाह के अवसर पर पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे हजारों परिवारों को सीधा फायदा होगा.
शगुन राशि में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 51 हजार रुपये
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 41,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है. यह राशि कन्यादान के रूप में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है. सरकार का मानना है कि इस मदद से बेटियों के विवाह को लेकर परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा.
विधवा बहन-बेटी की दोबारा शादी पर 51 हजार रुपये दे रही यह सरकार
इस योजना के तहत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखा है. विधवा महिलाओं, तलाकशुदा, बेसहारा या अनाथ महिलाओं के पुनर्विवाह पर सरकार 51,000 रुपये की सहायता देती है. शर्त यह है कि महिला ने अपने पहले विवाह में इस योजना का लाभ न लिया हो. इसके अलावा, विधवा महिलाओं को उनकी बेटियों के विवाह पर भी 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है.
अलग-अलग वर्गों के लिए अलग सहायता राशि
सरकार ने योजना में विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग राशि तय की है. अनुसूचित जाति (SC) और विमुक्त जाति वर्ग के लिए 71,000 रुपये, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 41,000 रुपये और विधवा, बेसहारा, अनाथ बेटियों के लिए 51,000 रुपये है. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं. अगर विवाह करने वाले दंपती दोनों दिव्यांग हों तो 51,000 रुपये और दंपती में से सिर्फ एक दिव्यांग हो तो 41,000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा, महिला खिलाड़ियों को भी इस योजना का फायदा दिया जाता है. अगर किसी महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक, गैर-ओलंपिक या मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट में भाग लिया है, तो उसे 41,000 रुपये की सहायता दी जाती है.
कैसे करें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन?
1. विवाह के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.
2. इसके बाद shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर जाएं.
3. पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, विवाह विवरण और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
4. आवेदन जमा करने के बाद जांच पूरी होने पर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी.
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Source: IOCL


























