Complaint Of Shopkeeper: देश में महंगाई लोगों की जेब पर हमेशा भारी पड़ती है. ऐसे में सरकार जब भी राहत देती है. तो आम आदमी को इससे बड़ी मदद मिलती है. केन्द्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरों में बदलाव किया है. जिससे कई चीजें सस्ती होंगी. जिनमें खाने-पीने की कई चीजों पर टैक्स स्लैब घटाए गए हैं. जिससे अब इन चीजों के दाम पहले से मुकाबले कम होंगे. नए नियम आज यानी 22 सितंबर से लागू हो गए हैं.
लेकिन अगर कोई दुकानदार या रेस्टोरेंट अभी भी पुराने जीएसटी की दरों के आधार पर आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है. तो यह गलत है. ऐसे मामलों में आपको शिकायत करने का पूरा अधिकार है. शिकायत कहां और कैसे करनी है. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?
जीएसटी स्लैब घटने के बाद खाने-पीने की कई रोजमर्रा की चीजें अब कम दाम में मिलेंगी. इनमें पैक्ड फूड, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट, नमकीन, पैक्ड जूस और प्रोसेस्ड फूड जैसी चीजें शामिल हैं. पहले जहां इन पर ज्यादा टैक्स लगता था. अब नए स्लैब लागू होने से यह सस्ती हो गई हैं. आपको बता दें बटर, घी, चीज़, पैकेज्ड फूड जैसी चीज़ें अब 12% से घटकर 5% GST स्लैब में आ गई हैं.
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इसके अलावा होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने पर भी कम टैक्स लगेगा क्योंकि यहां भी बदलाव हुआ है. जिससे बाहर खाना अब पहले से किफायती होगा. सभी दुकानदार और सर्विस प्रोवाइडर को नई दरें लागू करनी होंगी. अगर कोई ऐसा नहीं करता. तो आप शिकायत कर सकते हैं.
किस तरह कर सकते हैं शिकायत?
अगर कोई दुकानदार या रेस्टोरेंट पुराने जीएसटी रेट लगाकर आपसे ज्यादा पैसे वसूलता है. तो सबसे पहले आपको बिल संभालकर रखना चाहिए. इसके बाद आप नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी या कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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आप चाहें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा NCH की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं. ध्यान रहे कि सही बिल और प्रूफ के साथ शिकायत करेंगे तो जल्द कार्रवाई होगी.
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