Green Crackers: दिवाली बस दो दिनों की दूरी पर है. दिवाली के दिन लोग जमकर खूब पटाखे फोड़ते हैं. लेकिन पटाखों से दिल्ली की हवा खराब होती है. इसलिए अब दिल्ली में ग्रीन पटाखों की डिमांड ज्यादा रहती है. आज यानी धनतेरस के दिन से दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री शुरू हो गई है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार ने 200 से ज्यादा डीलरों को लाइसेंस जारी किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिर्फ CSIR-NEERI या PESO से सर्टिफाइड पटाखे ही बेचे जा सकते हैं. इन पटाखों में पारंपरिक बारूद की जगह कम प्रदूषण फैलाने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. लोगों से अपील की गई है कि वह केवल QR कोड वाले असली ग्रीन पटाखे ही खरीदें. जिससे त्योहार का मजा बरकरार रहे और हवा भी साफ बनी रहे. इस बीच बहुत से लोग नकली ग्रीन पटाखे भी बेचते हैं. ऐेसे पता करें कौनसा असली है कौनसा नकली.
असली ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें?
दिवाली के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 से 20 अक्टूबर तक ही की जाएगी. और इसके लिए सभी विक्रेताओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. लेकिन इस दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत है. और असली ग्रीन पटाखे खरीदें क्योंकि नकली भी मार्केट में मौजूद हैं. असली ग्रीन पटाखों को पहचानने यह बात ध्यान रखें. उनका QR कोड होता है. हर सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे के पैक पर एक यूनिक QR कोड छपा होता है. जिसे स्कैन करके खरीदार यह जांच सकते हैं कि पटाखा CSIR-NEERI या PESO द्वारा मंजूर है या नहीं.
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स्कैन करने पर उत्पाद का पूरा विवरण दिखता है. जैसे निर्माता का नाम, लाइसेंस नंबर और पर्यावरण सर्टिफिकेशन. नकली पटाखों में QR कोड या तो होता ही नहीं या स्कैन करने पर गलत जानकारी मिलती है. खरीदते समय ब्रांड का नाम, सील पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस जरूर जांचें. किसी लोकल या बिना लाइसेंस वाले विक्रेता से पटाखे न खरीदें क्योंकि ये ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले और खतरनाक हो सकते हैं.
सरकार ने तैनात की टीमें
दिल्ली सरकार ने सभी जिलों में विशेष टीमें बनाई हैं जो ग्रीन पटाखों की बिक्री पर निगरानी करेंगी. सिर्फ उन्हीं दुकानदारों को अस्थायी या स्थायी लाइसेंस दिया गया है जो नियमों का पालन कर रहे हैं. सभी जिलों में करीब 200 से अधिक विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किया गया है. जबकि बाकी आवेदनों की जांच चल रही है.
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निगरानी टीमें दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी ताकि नकली या प्रदूषणकारी पटाखे बेचे न जाएं. साथ ही, तय समय यानी सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी.
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