देश में गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और डिलीवरी के दौरान आने वाले खर्च को कम करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक जरूरी योजना भी शामिल है जो गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. ताकि वह गर्भावस्था के दौरान पोषण, आराम और जरूरी स्वास्थ्य जांच करा सके.
सरकार की इस योजना का लाभ अब तक लाखों महिलाएं ले चुकी है. वहीं इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत आसान मानी जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की पहली बार मां बनने वालों को सरकार कितने हजार देती है और इस योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं.
क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सरकार पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को पैसे देती है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत कुल 5000 रुपये की आर्थिक सहायता पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को दी जाती है. यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है. वहीं अगर किसी महिला की दूसरी बार जन्मी बेटी होती है तो सरकार की ओर से एक्स्ट्रा 6000 रुपये की सहायता दी जाती है. इस तरह एलिजिबल महिलाओं को कुल 11,000 रुपये तक का फायदा मिलता है. वहीं सरकार की इस योजना का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं को समय पर टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और डिलीवरी के दौरान आवश्यक सुविधा दिलाना है. इससे मां और बच्चे दोनों की सेहत बेहतर होती है और परिवार पर आर्थिक बोझ भी काम पड़ता है.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ वहीं महिलाएं ले सकती है जो कम से कम 19 साल की हो. इसके अलावा गर्भावस्था के चलते काम में बाधा या वेतन में कमी का सामना कर रही या फिर पहले जीवित बच्चों के लिए आवेदन कर रही महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है. इसके अलावा एससी, एसटी महिलाएं, दिव्यांगजन महिलाएं, बीपीएल कार्ड धारक, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारक, किसान सम्मान निधि की लाभार्थी और मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं भी इस योजना के लिए एलिजिबल मानी जाती है. वहीं केंद्र या राज्य सरकार में नियमित नौकरी करने वाली महिलाओं को यह लाभ नहीं दिया जाता है.
योजना में कैसे कर सकते हैं आवेदन?
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले pmmvy.wcd.gov.in ऑफिशल वेबसाइट पर जाए.
- इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरीफाई करें
- अब अपना नाम, एड्रेस और बाकी डिटेल भरें.
- इसके बाद लॉगिन करके योजना का फॉर्म भरें.
- लॉगिन करने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- योजना के लिए आवेदन बच्चे के जन्म के 270 दिनों के अंदर करना जरूरी है.
- ऑनलाइन आवेदन के अलावा महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भी फॉर्म जमा कर सकती है.
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