आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत के लोगों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं, जिनका इस्तेमाल छोटे से छोटे काम के लिए किया जाता है. आधार कार्ड किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत पहचान के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है, वहीं पैन कार्ड के जरिए किसी भी भारतीय नागरिक की होने वाली कमाई और टैक्स से जुड़े हिसाब के लिए यह जरूरी दस्तावेज है. भारत सरकार ने इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक-दूसरे से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है.

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सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने की डेडलाइन यानी समयसीमा 31 दिसंबर 2025 तक रखी है, ताकि नागरिक बिना किसी असुविधा के अपने दोनों दस्तावेजों को लिंक करवा सकें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

आधार और पैन लिंक है या नहीं, कैसे पता करें?

अगर कोई भी भारतीय नागरिक यह जानना चाहता है कि उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक है या नहीं, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स का पालन करना होगा. इन स्टेप्स की मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है या नहीं.

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  • अगर आपको अपने आधार और पैन कार्ड के आपस में लिंक होने का पता करना है, तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करना होगा.
  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Quick Links’ का सेक्शन दिखाई देगा. उस सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपने पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों को दिए गए बॉक्स में भरें.
  • नंबर भरने के बाद ‘View Link Aadhaar Status’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यह दिख जाएगा कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है या नहीं.

आधार-पैन लिंक नहीं होने पर क्या नुकसान होगा?

भारत सरकार की ओर से आधार और पैन कार्ड लिंक करने के नियमों के अनुसार, अगर कोई नागरिक 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसके तहत आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, बैंक से जुड़े कामों में दिक्कत आ सकती है. इसके अलावा आपकी कमाई पर ज्यादा टैक्स यानी TDS कट सकता है और सबसे जरूरी बात, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी काफी परेशानी हो सकती है.

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