Employee Pension Scheme: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ (PF) कटता है, तो आपके लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के नियमों को जानना बेहद जरूरी है. EPFO के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन का फायदा आपको तभी मिलता है, जब आप उनकी कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं. इनमें सबसे अहम नियम कम से कम 10 साल तक की पेंशन योग्य सेवा का है.
हाल ही में नई कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 2026) लागू होने के बाद भी पेंशन की गणना का तरीका और 10 साल की न्यूनतम सेवा का नियम पहले की तरह ही बरकरार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद आपको क्या फायदे मिलते हैं.
कैसे तय होती है मंथली पेंशन?
EPFO मंथली पेंशन की गणना एक तय फॉर्मूले के आधार पर करता है.
मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन×पेंशन योग्य सेवा÷70
यहां पेंशन योग्य वेतन का मतलब आपके आखिरी 60 महीनों के औसत मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) से हप्ता है. हालांकि पेंशन की सही रकम आपके सेवा अवधि और पात्र वेतन पर निर्भर करता है.
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सैलरी के हिसाब से कितनी मिल सकती है पेंशन?
अगर आपकी पेंशन योग्य सैलरी 10,000 रुपये है, तो 10 साल की सेवा के बाद यह करीब 1,428 रुपये, 20 साल की नौकरी पर करीब 2,857 रुपये और 35 साल पर करीब 5,000 रुपये मंथली पेंशन बन सकती है.
वहीं अगर आपकी पेंशन योग्य सैलरी 20,000 रुपये माना जाए और तय नियमों के मुताबिक कैलकुलेशन उसी आधार पर हो, तो 10 साल की नौकरी पर 2,857 रुपये, 20 साल पर करीब 5,714 रुपये और 35 साल की नौकरी पर करीब 10,000 रुपये मंथली पेंशन मिल सकती है.
10 साल की नौकरी क्यों है जरूरी?
EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आप हर महीने रेगुलर पेंशन पाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी करनी होगी है. हालांकि, अगर आपकी उम्र 58 साल पूरी हो जाती है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो सकता है. वहीं, कुछ शर्तों के साथ 50 साल की उम्र के बाद भी कम रकम पर अर्ली पेंशन लेने का ऑप्शन भी मिल सकता है.
अगर आपकी नौकरी 10 साल से पहले खत्म हो जाती है, तो आपको मंथली पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा. ऐसे में आप या तो स्कीम सर्टिफिकेट लेकर अगली नौकरी में अपनी सेवा जोड़ सकता है या फिर तय नियमों के मुताबिक EPS की रकम निकाल सकते हैं.
नौकरी बदलते समय रखें इन बातों का ध्यान
- नौकरी बदलने पर अपना EPF और EPS अकाउंट UAN के जरिए ट्रांसफर जरूर कराएं.
- बीच में EPS की राशि निकालने से आपकी पेंशन योग्य सेवा प्रभावित हो सकती है.
- लगातार 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने पर ही नियमित पेंशन का लाभ मिलता है.
- फिलहाल EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह तय है.
