EPFO Amnesty Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट (Exempted PF Trust) चलाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए एमनेस्टी स्कीम 2026 (Amnesty Scheme 2026) की शुरुआत की है. इस योजना का खास मकसद उन संस्थानों को मौका देना है, जो लंबे समय से अपना पीएफ ट्रस्ट चला रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं मिला है. साथ ही EPFO ने इसके लिए 6 महीने का खास मौका दिया है, ताकि ऐसे संस्थान अपने रिकॉर्ड को नियमित करा सकें.

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क्या है एमनेस्टी स्कीम 2026?

एमनेस्टी स्कीम 2026 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पात्र ट्रस्टों को अपना स्टेटस नियमित कराने का मौका मिलेगा. अगर ट्रस्ट ने आपके खातों में निर्धारित या उससे ज्यादा ब्याज जमा कर दिया है, तो आपको पुराने मामलों में बकाया राशि और ब्याज से कुछ हद तक राहत मिल सकती है. 

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Exempted PF Trust के फायदे क्या है?

  • बड़ी कंपनियां EPFO की मंजूरी लेकर अपना Exempted PF Trust चला सकती हैं.
  • इसमें कंपनी अपने कर्मचारियों के PF का प्रबंधन खुद करती है.
  • ट्रस्ट कर्मचारी और कंपनी, दोनों के PF योगदान को संभालते हैं.
  • इससे PF का संचालन कंपनी के स्तर पर ही किया जाता है.
  • साथ ही कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय PF ब्याज दर या उससे ज्यादा ब्याज भी दे सकता है. 

किन संस्थानों को मिलेगा लाभ?

EPFO की एमनेस्टी स्कीम 2026 को दो तरह के संस्थानों के लिए बनाया गया है. 

  • अगर पात्र संस्थान आधिकारिक छूट के नियमों के मुताबिक अपना PF ट्रस्ट चला रहे हैं.
  • दूसरा वह संस्थान जो भविष्य में Exempted PF Trust के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं.

इन दोनों संस्थानों को एमनेस्टी स्कीम 2026 के तहत 6 महीने के अंदर उन्हें अपना स्टेटस रेगुलराइज करवानी होगी. 

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