EPF Nominee Update: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है. ऐसे में आपके EPF खाते में दर्ज नॉमिनी की जानकारी सही और अपडेट होना बेहद जरूरी है. कई लोग नौकरी की शुरुआत में माता-पिता को नॉमिनी बनाते हैं, लेकिन बाद में शादी होने, बच्चों के जन्म या परिवार की परिस्थितियां बदलने पर वे नॉमिनी में बदलाव लाना चाहते हैं.
अच्छी बात यह है कि अब Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ने यह काम पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है. कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप घर बैठे अपने EPF खाते में नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसका स्टेप-बाय-स्टेप तरीका-
नॉमिनी बदलने से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार
EPF नॉमिनी अपडेट करने के लिए आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक होना जरूरी है. आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, ताकि OTP वेरिफाई किया जा सके. इसके अलावा EPF प्रोफाइल में आपकी फोटो और पता अपडेट होना चाहिए. नए नॉमिनी का आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पता और फोटो की स्कैन कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए.
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ऐसे करें ऑनलाइन नॉमिनी अपडेट
- EPFO के सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें.
- 'Manage' टैब में जाकर 'e-Nomination' ऑप्शन चुनें.
- 'Enter New Nomination' पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर प्रोफाइल डिटेल्स की जांच कर 'Proceed' बटन दबाएं.
- 'Family Declaration' सेक्शन में अगर परिवार है तो 'Yes' चुनें.
- नए नॉमिनी की जानकारी भरें और फोटो अपलोड करें.
- एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ने के लिए 'Add Now' पर क्लिक करके सभी की जानकारी दर्ज करें.
- सभी नॉमिनी के हिस्से का प्रतिशत तय करें.
- 'Save EPF Nomination' पर क्लिक कर जानकारी सुरक्षित कर दें.
ध्यान रखें कि जब भी आप नया नॉमिनेशन करते हैं, तो पुराना नॉमिनेशन अपने आप खत्म हो जाता है. इसलिए जिन लोगों को नॉमिनी बनाए रखना है, उनकी जानकारी दोबारा भरनी होगी. यानी अगर आपने पहले नॉमिनी में पत्नी का नाम दिया था और अब बच्चे को भी जोड़ना चाहते हैं, तो पत्नी और बच्चे दोनों की जानकारी फिर से दर्ज करनी होगी.
किसको बना सकते है नॉमिनी?
EPFO के नियमों के मुताबिक, पति या पत्नी, बच्चे और माता-पिता को परिवार की श्रेणी में आते हैं. अगर कोई अपने भाई या बहन को नॉमिनी बनाना चाहता है, तो उसे 'Having Family' सेक्शन में 'No' ऑप्शन चुनना होगा.
ई-साइन के बिना नॉमिनेशन नहीं होगा मान्य
नॉमिनेशन तभी मान्य होगा जब आप ई-साइन का प्रोसेस पूरा करेंगे. इसके लिए 'E-sign' ऑप्शन पर क्लिक करें और आधार नंबर या Virtual ID (VID) चुनें. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज कर 'Submit' करें. OTP वेरिफाई होते ही आपका नया नॉमिनेशन EPFO के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा.
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