Marriage PF Withdrawal: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी शादी या परिवार में किसी सदस्य की शादी होने वाली है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हालांकि यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके EPF खाते में जमा रकम उनके काफी काम आ सकती है. हाल ही में अपने एक्स पोस्ट के जरिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को शादी के खर्च के लिए पीएफ से एडवांस निकालने की सुविधा के बारें में बताया है.
अब नए नियमों के तहत इस सुविधा को पहले के मकाबले काफी बेहतर और आसान बना दिया गया है. ऐसे में अगर आप भी अपनी या परिवार के किसी सदस्य की शादी में PF से पैसे निकालना चाहते हैं, तो पहले यह जान लें कि आप इस सुविधा को किस प्रकार लें सकते हैं और कितनी रकम निकाल सकते है.
शादी के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF?
- EPFO के नियमों के मुताबिक आप शादी के लिए कुल 5 बार पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं.
- हर बार निकासी EPFO की तय पात्रता और नियमों के मुताबिक ही होगी.
- जरूरत के मुताबिक अलग-अलग अवसरों पर इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है.
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किनकी शादी के लिए मिल सकता है एडवांस?
- अपनी शादी के लिए.
- बेटे या बेटी की शादी के लिए.
- भाई या बहन की शादी के लिए.
कितना पैसा निकाल सकते हैं?
- शादी के लिए पीएफ खाते में जमा राशि का अधिकतम 75% तक एडवांस निकाला जा सकता है.
- आपको अपने खाते में कम से कम 25% रकम रखना होगा.
- वहीं आपकी लास्ट निकासी की राशि आपके उपलब्ध PF बैलेंस और EPFO के नियमों पर निर्भर करेगी.
ऑनलाइन कैसे करें PF एडवांस क्लेम?
- EPFO Member e-Sewa Portal पर लॉगिन करें.
- UAN और पासवर्ड से साइन इन करें.
- Online Services में जाकर क्लेम (Form-31, Form-19 & Form-10C) का ऑप्शन चुनें.
- बैंक खाते का सत्यापन करें.
- PF Advance (Form-31) जा कर Marriage का ऑप्शन चुने.
- राशि दर्ज करें और OTP सत्यापन के बाद क्लेम सबमिट कर दें.
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
- एक्टिव UAN
- शादी का कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- आधार, PAN और बैंक KYC
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
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