Election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, चुनाव आयोग अगले कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान कर सकता है. चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से साथ ही पूरे देशभर में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद तमाम तरह की चीजों पर पाबंदी होती है. इसी बीच वोट डालने से पहले लोग अपने अधिकारों को लेकर भी काफी सजग रहते हैं, वोटर्स को पता होना चाहिए कि पोलिंग बूथ पर उनके क्या-क्या अधिकार होते हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे पोलिंग बूथ पर वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं और कैसे वोटिंग रुकवा सकते हैं. 


वोटिंग में गड़बड़ी होने पर शिकायत
दरअसल चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के लिए ईवीएम के साथ एक वीवीपैट मशीन भी लगाई जाती है, जो आपको ये बताती है कि आपने जिसे वोट दिया है वो उसी पार्टी को मिला है या फिर नहीं. ईवीएम का बटन दबाने के बाद वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है, जिस पर उस पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आता है, जिसका बटन आपने दबाया है. 


शिकायत का ये है प्रोसेस
अब अगर आप वोट डाल रहे हैं और वीवीपैट में किसी दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको नजर आता है तो आप इस सूरत में शिकायत कर सकते हैं. ऐसे में आप दो रुपये की फीस देकर फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन के जरिए चुनौती दे सकते हैं. आपकी शिकायत की सुनवाई होगी और वोटिंग को रोक लिया जाएगा. सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि आपने जो बटन दबाया, उसी की पर्ची निकली है या नहीं. इसके बाद पोलिंग अधिकारी मॉक वोट डालता है, ये वोट चेक करने के लिए होता है कि मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं. बूथ पर मौजूद पोलिंग एजेंट भी फर्जी वोटिंग या गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं.


मशीन चेक करने पर अगर वाकई में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस मशीन को बदला जाता है और वोटिंग तब तक रोक ली जाती है, इसकी जगह दूसरी मशीन लगाई जाती है और उसकी भी अच्छी तरह जांच होती है. वहीं अगर मशीन ठीक से काम कर रही है और शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायत करने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है. 


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