e-Challan Rules: अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काट सकती है. कई बार लोग यह सोचकर नियमों का उल्लंघन कर देते हैं कि वहां ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है, इसलिए उनका चालान नहीं कटेगा.

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हालांकि, अब जगह-जगह पर लगे CCTV कैमरों और स्पीड रडार गन की मदद से भी ई-चालान जारी किए जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों के पास ई-चालान पहुंच जाता है, लेकिन असल में वह उनका होता नहीं है या फिर किसी तकनीकी गलती की वजह से जारी हो जाता है. ऐसे में बिना कुछ जानें चालान भरना सही नहीं है, पहले आपको उसकी जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए.

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ऑनलाइन शिकायत करें दर्ज

अगर आपके पास भी गलत ई-चालान आ गया है तो आप उसे बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन के जरिए रद्द कर सकते हैं. सबसे पहले आप परिवहन मंत्रालय के ई-चालान पोर्टल पर जाए और वहां शिकायत करें. इन स्टेप्स को फॉलो करें.

  • सबसे पहले पोर्टल पर जाए और गाड़ी का नंबर और चालान नंबर दर्ज करें.
  • वहां पर आपको चालान की सारी जानकारी दिखाई देगी.
  • अगर आपका चालान गलत है तो शिकायत का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें.
  • फिर शिकायत का कारण चुनें.
  • मतलब आपका यह बताना है कि जो चालान आपके पास आया है वह गलत है.
  • इसके बाद आपको अपनी शिकायत के आधार पर एक सबूत अपलोड करना होगा.
  • इसमें, गाड़ी की फोटो, FasTag रिकॉर्ड, पार्किंग की तस्वीर जैसी जानकारी हो सकती है.
  • इसके बाद शिकायत सबमिट कर दें.
  • ध्यान रखें, आपको एक Grievance Ticket Number मिलेगा, इसे अपने पास संभालकर रखें.

समाधान न मिलने पर करें ये काम

अगर ई-चालान पोर्टल पर आपको समाधान नहीं मिलता है तो ये मामला वर्चुअल कोर्ट जा सकता है. वहां आप चालान नंबर की मदद से अपना मामला खोज सकते हैं. इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत देकर आप चालान के खिलाफ आपत्ति जता सकते हैं.

कुछ बातों का ध्यान रखें

  • अगर आपको गलत चालान मिलता है तो भुगतान न करें.
  • चालान अगर भर दिया तो इसे आपकी गलती मानी जाएगी.
  • शिकायत करने के दौरान अपने पास सबूत जरूर रखें.
  • चालान का मैसेज मिलने के बाद कम से कम 10 से 15 दिनों के अंदर ही अपनी आपत्ति दर्ज करें.

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