1 नवंबर से BS4 और BS5 डीजल गाड़ियां दिल्ली में ले आए तो क्या होगा? जान लें नियम
सरकार ने दिल्ली को साफ और स्वच्छ हवा देने के लिए 1 नवंबर 2025 से एक बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली की सीमाओं में BS4 और BS5 डीजल कमर्शियल वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.

दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. सर्दियों के आते ही राजधानी की हवा में धुआं, धूल और जहरीले कणों की मात्रा बढ़ जाती है. सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है. ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली को साफ और स्वच्छ हवा देने के लिए 1 नवंबर 2025 से एक बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली की सीमाओं में BS4 और BS5 डीजल कमर्शियल वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. इसका मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ी BS6 नहीं है तो दिल्ली में आना या चलाना पूरी तरह से मना होगा. तो चलिए जानते हैं कि नए नियम क्या हैं और 1 नवंबर से BS4 और BS5 डीजल गाड़ियां दिल्ली में ले आए तो क्या होगा
क्या है नया नियम?
1 नवंबर 2025 से दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के मुताबिक,अब सिर्फ BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को ही दिल्ली में आने की इजाजत होगी. पुराने वाहन यानी BS4, BS5 और उससे पुराने डीजल वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले इस नियम के तहत सिर्फ कुछ गाड़ियों को ही राहत दी गई है. जिसमें BS6 डीजल गाड़ियां, इन्हें पूरी छूट रहेगी. इसके अलावा CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन, इन्हें भी एंट्री मिलेगी.
वहीं, दिल्ली में पंजीकृत BS4 डीजल गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी अनुमति दी गई है. हर साल अक्टूबर से जनवरी तक दिल्ली की हवा बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है, जिसके बाद दिल्ली की हवा में PM2.5 और PM10 जैसे जहरीले कण भर जाते हैं, जो फेफड़ों और दिल के लिए बेहद नुकसानदायक हैं. इसी वजह से सरकार ने पुराने इंजनों वाले वाहनों को राजधानी से बाहर रखने का फैसला किया है.
अगर आप BS4 या BS5 डीजल गाड़ी लेकर दिल्ली आए तो क्या होगा?
अगर आप 1 नवंबर 2025 के बाद अपनी BS4 या BS5 डीजल ट्रक या कमर्शियल गाड़ी लेकर दिल्ली में दाखिल होते हैं तो यह सीधा नियम उल्लंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिति में वाहन जब्त किया जा सकता है, भारी जुर्माना लगाया जाएगा और ड्राइवर या मालिक पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. सरकार ने यह भी कहा है कि पेट्रोल पंपों पर ऐसे पुराने वाहनों को डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. साथ ही ये नियम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है. सरकार ने साफ कहा है कि यह आदेश NCR के जिलों में भी लागू होगा. इस जिलों में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत शामिल है. अब NCR की सीमाओं से जुड़ी सड़कों पर भी पुराने वाहनों की एंट्री नहीं होगी.
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