Free Pilgrimage Scheme: मुख्‍यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब सीनियर सिटीजन को फ्री में तीर्थ स्‍थलों पर जाने का मौका मिलेगा. दिल्‍ली सरकार ने ये योजना फिर से शुरू की है. 26 जून को यह सर्विस स्‍टार्ट की गई है. स्‍पेशल ट्रेन 600 से ज्‍यादा यात्रियों को द्वारिकाधीश के लिए सफदरजंग से लेकर जाएगी. इस योजना के तहत यह 72वीं ट्रिप है, जो यात्रियों को बिना किसी किराए के सफर कराएगी. 


केजरीवाल सरकार ने इस योजना को 2018 में पेश किया था. इस योजना के तहत 60 साल और उससे ज्‍यादा उम्र के नागरिकों को फ्री में सफर का मौका दिया जाता है. कोविड-19 के कारण इसे बंद किया गया था और अब दोबारा से इसे शुरू किया जा रहा है. 


तीर्थयात्री इन स्‍थलों का करेंगे दर्शन 


शुरुआत में इस योजना के तहत पांच तीर्थ स्थल थे, लेकिन समय के साथ कई और तीर्थ स्थल जोड़े गए. 26 जून को द्वारकाधीश के लिए चली ट्रेन 1 जुलाई को दिल्ली लौटेगी. अपने दौरे के दौरान तीर्थयात्री द्वारका और गुजरात के दो ज्योतिर्लिंगों, सोमनाथ और नागेश्वर के दर्शन करेंगे. इस योजना के तहत आखिरी यात्रा 2022 में जगन्‍नाथ पुरी की गई थी. 


फ्री में क्‍या-क्‍या चीजें मिलेंगी


दिल्‍ली सरकार की इस योजना के तहत फ्री में भोजन, आवास, यात्रा की लागत, जिसमें एसी ट्रेनें और आवास शामिल हैं आदि दी जाएंगी. हालांकि इसके अलावा कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं तो वह इस यात्रा के दौरान नहीं दी जाएगी, इसे आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा. अरविंद केजरीवाल के मुताबिक,  40,000 से ज्यादा लोगों ने तीर्थ यात्रा योजना का लाभ उठाया है. 


मुख्‍यमंत्री तीर्थयात्रा के तहत कहां- कहां जा सकते हैं


इस योजना के तहत फ्री में सीनियर सिटीजन को जग्‍गन्‍नाथपुरी, रामेश्‍वरम, करतारपुर साहिब, अयोध्‍या, वेलंकन्नी, शिरडी, मथुरा, हरिद्वार, तिरूपति बालाजी, वैष्णो देवी समेत कई जगहों पर जाने का ऑफर देती है. दिल्ली सरकार यात्रा, भोजन और आवास शुल्क सहित तीर्थयात्रा पर सभी खर्च वहन करती है. यात्रा के दौरान पैरामेडिकल स्टाफ और अटेंडेंट जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं. 


कौन और कैसे कर सकता है सफर?


60 साल से ज्‍यादा उम्र के सीनियर सिटीजन इस योजना के तहत अप्‍लाई कर सकते हैं. हर यात्री के साथ 21 साल या उससे ज्‍यादा उम्र का एक व्‍यक्ति जा सकता है. इसका भी खर्च सरकार की ओर से उठाया जाता है. हालांकि दोनों दिल्‍ली के ही निवासी होने चाहिए. इस योजना को जीवन में एक बार ही यूज कर सकते हैं.  नागरिकों को दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अपना आवेदन जमा करना होगा. 


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