Delhi Ban On Vehicles:  सर्दियों की दस्तक के साथ ही और दिवाली के बाद दिल्ली का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ने लगा है. हर साल की तरह इस बार भी एयर क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है. ऐसे में सरकार ने फिर से GRAP यानी ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान लागू किया है. जिससे प्रदूषण को काबू में किया जा सके. इस प्लान के तहत अब कुछ गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है. 

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1 नवंबर 2025 से यह नियम लागू हो गया है. आयोग के मुताबिक जो वाहन बीएस-6 मानक पर नहीं चलते. उन्हें अब दिल्ली में आने की इजाजत नहीं होगी. इस फैसले का मकसद दिल्ली की हवा को साफ बनाना और बढ़ते प्रदूषण से राहत दिलाना है. सरकार को उम्मीद है कि इससे सर्दियों में धुंध और स्मॉग की समस्या में काफी कमी आएगी. चलिए आपको बताते हैं किन वाहनों को किया गया है बैन और कौन से अभी भी चल सकते हैंय

इन गाड़ियों पर लगा बैन

दिल्ली में अब पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली के बाहर के सभी रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स वाहन, जैसे लाइट गुड्स व्हीकल्स  मीडियम गुड्स व्हीकल्स और हैवी गुड्स व्हीकल्स अगर बीएस-6 मानक पर खरे नहीं उतरते. तो उन्हें अब दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं होगी. यह रोक 1 नवंबर 2025 से लागू हो गई है. 

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इसका मतलब है कि अब सिर्फ  कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां ही दिल्ली में चल सकेंगी. हालांकि एक ट्रांजिशन पीरियड के तहत बीएस-4 वाले कमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक की छूट दी गई है. जिससे कारोबारियों को तैयारी का समय मिल सके और सामान की सप्लाई पर असर न पड़े.

इन गाड़ियों की होगी एंट्री

दिल्ली में अब सिर्फ कुछ खास तरह की गाड़ियों को ही एंट्री की अनुमति दी गई है. इनमें दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी कमर्शियल गुड्स वाहन शामिल हैं. इसके अलावा बीएस-6 मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहन बिना किसी रोक के आ-जा सकेंगे. बीएस-4 गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक की छूट दी गई है. सीएनजी और एलएनजी पर चलने वाले दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं. 

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क्योंकि यह पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों को भी पूरी छूट दी गई है. क्योंकि वह प्रदूषण नहीं फैलाते. हालांकि अगर GRAP की कोई स्टेज लागू होता है. तो हालात के हिसाब से कुछ समय के लिए और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं. 

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