Legal News Consumer Court: अगर आप भी किसी जरूरी सामान को कूरियर के जरिए भेजते हैं तो संभल जाएं. कूरियर कंपनी की लापरवाही के वजह से एक शख्स की सिलाई मशीन खराब हो गई. मामला कंज्यूमर कोर्ट तक गया, जहां कस्टमर के हक में फैसला सुनाते हुए कंपनी को 50 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा गया.
ये मामला केरल के रहने वाले एक व्यक्ति का है, जो कई साल तक दुबई में काम करता था. भारत लौटने से पहले उसने अपनी चार सिलाई मशीनें कूरियर के जरिए घर भेजीं. उसका सपना था कि वापस आने के बाद वो मशीनों से अपना सिलाई का कारोबार शुरू करेगा. लेकिन जब पार्सल उसके घर पहुंचा, तो मशीनों की हालत देखकर वो हैरान रह गया. सभी मशीनें बुरी तरह टूट चुकी थीं और इस्तेमाल के लायक नहीं बची थीं.
कोर्ट मे गया मामला कस्टमर ने तुरंत कूरियर कंपनी से शिकायत की और नुकसान के मुआवजा की मांग की. लेकिन कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद मामला कंज्यूमर कोर्ट में पहुंचा, जहां दोनों तरफ की दलीलें सुनी गईं.
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सुनवाई के दौरान एक जानकार की रिपोर्ट भी गई. रिपोर्ट में बताया गया कि मशीनों को ट्रांसपोर्ट के दौरान जोरदार झटका लगा था, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हो गया . साथ ही ये भी सामने आया कि पैकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी.कोर्ट ने माना कि सामान को सही तरीके से नहीं संभाला गया और ये कूरियर कंपनी की सर्विस में कमी का मामला है.
लेकिन कस्टमर मशीनों की खरीद से जुड़े बिल नहीं दे सका, इसलिए कोर्ट ने मशीनों की पूरी कीमत दिलाने को नहीं कहा. लेकिन ये माना कि कंपनी की लापरवाही की वजह से उसे पैसों के नुकसान के साथ दिमागी परेशानी भी उठानी पड़ी और उसका नया कारोबार शुरू करने का सपना भी रह गया.
कोर्ट ने कंपनी पर लगाया जुर्माना इसी बेस पर कोर्ट ने कूरियर कंपनी को कस्टमर को 50 हजार रुपये मुआवजा, 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च और शिकायत दर्ज होने की तारीख से पेमेंट होने तक 9% सालाना ब्याज देने को बोला.ये फैसला बताता है कि अगर किसी कंपनी की लापरवाही से कस्टमर को नुकसान होता है, तो कंज्यूमर कोर्ट से न्याय और मुआवजा दोनों मिल सकता है.
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