Fine on Indian Railways: भारतीय रेलवे पर राजस्थान की एक कंज्यूमर कोर्ट ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने रेलवे को एक कपल को 69 हजार रुपए देने का आदेश दिया है. रेलवे पर यह जुर्माना ट्रेन लेट होने की वजह से कपल को हुई परेशानी को लेकर लगाया गया है. जानिए पूरा मामला क्या है. 

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2017 में राजस्थान के कोटा में रहने वाले कपल अनिल राणा और उनकी पत्नी अनीता राणा ने केरल घूमने का प्लान बनाया था. इन्होंने दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की और फ्लाइट बुकिंग पर 33 हजार 929 रुपए खर्च किए. कोटा से दिल्ली पहुंचने के लिए राजधानी एक्सप्रेस का टिकट करवाया.

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कपल को उठाना पड़ा भारी भरकम जुर्माना

कपल की ट्रेन 12 बजकर 40 मिनट पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचनी थी, लेकिन ट्रेन लेट हो गई और ट्रेन शाम 4 बजकर 50 मिनट पर स्टेशन पहुंची. इतना ही नहीं ट्रेन लेट होने की वजह से कपल की फ्लाइट भी छूट गई, जिसकी वजह से उनको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा.

इतना ही नहीं दिल्ली में कपल को दिल्ली में होटल बुक करना पड़ा, जिसका खर्च अलग उठाना पड़ा. साथ ही इन्होंने अगली आने वाली फ्लाइट के लिए 72 हजार 930 रुपए खर्च किए. इतना नुकसान होने के बाद उन्हों शारीरिक तनाव के साथ साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा.

कपल ने खटखटाया कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा

कपल ने इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई के बाद अगस्त 2023 में उपभोक्ता आयोग ने कपल का सारा नुकसान होने पर उनको मुआवजा दिया, जिसमें फ्लाइट का खर्चा 39 हजार एक रुपए, मानसिक पीड़ा के लिए 20 हजार रुपए, होटल खर्च के लिए 5 हजार रुपए और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 5 हजार रुपए दिए. कुल मुआवजा 69 हजार रुपए का मिला.

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बता दें कि ट्रेन की देरी होने पर अन्य देशों में भी मुआवजा मिलता है, जैसे यूरोपीय देशों में 60 मिनट से ज्यादा देरी पर यात्री को 25% और 120 मिनट से ज्यादा पर 50% टिकट रिफंड मिलता है. याद रहे अगर आपकी भी ट्रेन लेट होती है और रेलवे की वजह से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो आप भी कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. ऐसे में आपको नुकसान का मुआवजा मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है.