CNG Rules: देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही एयर पॉल्यूशन का स्तर तेजी से बढ़ गया है. धुंध, स्मॉग और जहरीली हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर असर डालने लगी है. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब सीएनजी वाहन चालकों के लिए भी सख्त कदम उठाया है. अब तक सीएनजी गाड़ियों को प्रदूषण नियमों में राहत मिलती रही है. लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम सभी पर बराबर लागू होंगे. 

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अगर आप दिल्ली में सीएनजी वाहन चलाते हैं. तो घर से निकलने से पहले एक जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लें. वरना पेट्रोल पंप की जगह सीएनजी स्टेशन से खाली हाथ लौटना पड़ सकता है. सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ा है और आने वाले दिनों में इसका असर सड़कों पर साफ दिख सकता है. जान लें किस डाॅक्यूमेंट की होगी जरूरत.

बिना वैध PUC के नहीं मिलेगी CNG

दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक गुरुवार यानी 18 दिसंबर 2025 से राजधानी दिल्ली में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को सीएनजी दी जाएगी. जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट होगा. इस फैसले की जानकारी इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने अपने आधिकारिक बयान में दी है. IGL ने बताया कि रिफ्यूलिंग के दौरान अगर वाहन चालक वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है.  तो उसे सीएनजी नहीं मिलेगी. कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह समय रहते अपना PUC अपडेट करा लें. इस कदम का मकसद दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर लगाम लगाना है. 

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बाहर से आने वालों पर भी रोक

यह पहली बार है जब सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर भी इतने कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया किBS-VI मानक से कम की कोई भी गाड़ी, चाहे वह पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलती हो. दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेगी. इसमें दिल्ली के रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहन भी शामिल हैं. 17 दिसंबर तक एक दिन की छूट दी गई थी. 

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लेकिन उसके बाद नियम पूरी तरह लागू हो जाएंगे. एनसीआर के बाकी शहरों से आने वाले वाहन चालकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 भी जारी किए गए हैं. पुलिस की ओर से भी साफ कहा गया है कि बैन सभी फ्यूल टाइप पर लागू होगा. ऐसे में दिल्ली आने से पहले वाहन से जुड़े सभी दस्तावेज जांच लेना बेहद जरूरी हो गया है.

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