How To Apply for Birth Certificate Online: जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate)  किसी भी बच्चे के जन्म के बाद का सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है. इसके बिना किसी भी सरकारी योजना (Government Scheme) का लाभ उठाने में परेशानी हो सकती है. इसके साथ ही बच्चे का आधार कार्ड बनवाने (Blue Aadhaar Card), स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है.

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आमतौर पर सरकार लोगों को बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर ही बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने की सलाह देती है. कई बार लोगों को लगता है कि यह डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसे बनाने के लिए दफ्तरों को कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. आप घर बैठे भी इस जरूरी दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं आवेदन-

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हर राज्य में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन एक बात लगभग सभी राज्यों में कॉमन होती है. आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करके बनवा सकते हैं. इसके साथ ही आप बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर इसके लिए आवेदन करना जरूरी है. वरना बाद में आपको इस डॉक्यूमेंट को बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ेंगे.

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका-

1. हर राज्य का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपना पोर्टल होता है. अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो https://eservices.ndmc.gov.in/birth/  पर विजिट करें. वहीं उत्तर प्रदेश के निवासी https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp की वेबसाइट पर विजिट करें.2. इसके बाद यहां आपको बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा लिंक दिखेगा जिस पर क्लिक करें.3. इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा. इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा.4. इसमें आपको बच्चे का नाम, जन्म का समय, स्थान, जिला राज्य और देश जैसी सारी जरूरी जानकारी को फिल करना होगा.5. इसके बाद सारे डिटेल्स को क्रॉस चेक करके आप इसे सब्मिट कर दें.6. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 7 से 8 दिन का इंतजार करना होगा. इसके बाद आपको आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा.7. ध्यान रखें कि आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी.

बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट-

  • माता-पिता का मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate)
  • माता-पिता का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • हॉस्पिटल से दिया गया बर्थ लेटर 

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