बिहार सरकार गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना चला रही है. इस योजना का संचालन राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से किया जाता है.  योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की उम्र की बीपीएल कैटेगरी की विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है. ताकि वह सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिहार सरकार हर महीने विधवा महिलाओं को कितने रुपये देती है और इसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है. 

Continues below advertisement

विधवा महिलाओं को हर महीने बिहार सरकार देती है 1100 रुपये 

पहले इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को बिहार सरकार 400 रुपये प्रति माह की पेंशन देती थी. लेकिन बिहार सरकार ने साल 2025 में इस राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया है. सरकार का कहना है कि इस बढ़ी हुई राशि से महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.  इस योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है.  राज्य स्तर से  पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से हर महीने तय तारीख पर पैसा खाते में ट्रांसफर किया जाता है. 

Continues below advertisement

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ वह महिलाएं ले सकती है, जो बिहार की निवासी हो, वह विधवा हो और महिला की उम्र 40 से 79 साल के बीच हो. इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला बीपीएल परिवार से संबंधित होने चाहिए. वहीं किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र मानी जाती है. 

योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन? 

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट के साथ साइन किया हुआ आवेदन पत्र ब्लॉक ऑफिस के आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होता है. वहीं आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद दी जाती है, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है. वहीं आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए दी जाती है. स्वीकृति मिलने पर पहचान पत्र और रसीद दिखाकर आरटीपीएस काउंटर से आदेश प्राप्त किया जा जाता है. इसके बाद महिलाओं की विधवा पेंशन शुरू हो जाती है. 

पेंशन का स्टेटस कैसे  करें चेक?

पेंशन का स्टेटस चेक करने के लिए लाभार्थी महिलाएं SSPMIS के ऑफिशल पोर्टल पर जाकर इंपोर्टेंट लिंक्स में ई-लाभार्थी पर क्लिक करें. इसके बाद  चेक योर पेमेंट स्टेटस सेलेक्ट करें. फिर फाइनेंशियल ईयर औ बेनेफिशरी आईडी भरें और सर्च बटन पर क्लिक करें. 

ये भी पढ़ें-Indian Oppenheimer: ये था भारत का ओपनहाइमर, प्लेन क्रैश में हुई थी मौत; हादसा सा साजिश? नहीं सुलझ पाया रहस्य