Fast track voter ID card: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने चुनावों को बेहतर और आसान बनाने के लिए वोटर आईडी कार्ड को महज 15 दिन में ही वोटर्स तक पहुंचाने का इंतजाम कर रखा है. चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर वोटर लिस्ट पर एहम जानकारी दी है. इसमें वह बताते हैं कि वोटर कार्ड में बदलाव कराने और नया वोटर कार्ड बनवाने पर आपका कार्ड 15 दिन के अंदर ही आपके पास आ जाएगा.  ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसने वोटर्स की आधी समस्या का समाधान कर दिया है. ऐसे में वोटर्स को अब कई दिनों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने ये सिस्टम 18 जून से ही शुरू कर दिया था. इस फास्ट-ट्रैक प्रणाली के तहत मतदाता पहचान पत्र यानी ईपीआइसी कार्ड (EPIC) केवल 15 दिनों के अंदर ही नए वोटरों तक पहुंच जाएगा. ये सुविधा उन सभी के लिए उपलब्ध है, जो नया कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर पुराने कार्ड में कोई बदलाव कराना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप किस तरह से अपने वोटर कार्ड को कर सकते हैं ट्रैक.

Continues below advertisement

कैसे मिलेती है कार्ड बनने की जानकारी?इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर्स का कार्ड बनने के बाद जब उसे पोस्ट के जरिए भेजा जाता है तो वोटर्स को SMS के जरिए इस बारे में नोटिफाई कर दिया जाता है. ये पूरी प्रोसेस पहले मैनूअली हुआ करती थी लेकिन अब कार्ड बनने से लेकर ट्रैकिंग तक सब कुछ डिजिटली होने लगा है. इसे डिजिटली करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे पूरी प्रोसेस काफी फास्ट और आसान हो गई है. 

कैसे करें एपलीकेशन ट्रैक  आप भी घर बैठे ऑनलाइन अपने वोटर कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं.  वोटर आईडी कार्ड की एपलीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना है-1. सबसे पहले आपको नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) https://voters.eci.gov.in/  पर जाना है.2. इसके बाद अपना पासवर्ड और आईडी डालकर अकाउंट लॉगइन करना है.3. फिर ट्रैक एपलीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है. 4. फिर फॉर्म भरने के बाद मिला रेफरेंस नंबर दर्ज करना है.5. आखिर में अपना राज्य सेलेक्ट करके सबमिट करना है.6. इसके बाद आपके सामने वोटर कार्ड का स्टेटस आ जाएगा.

Continues below advertisement

इसे भी पढ़े :  वोटिंग से कितने दिन पहले तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम, जान लें नियम