हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर सुरक्षित भविष्य पाए. चाहे पढ़ाई हो नौकरी की शुरुआत या फिर शादी अगर उस समय माता-पिता बच्चों को अच्छा खासा फंड तोहफे में दे दे तो उसे बड़ी मदद कोई नहीं होती है. यही वजह है कि छोटे बच्चों के नाम पर बैंक अकाउंट और निवेश करना आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है. 

बच्चों के नाम पर खुल सकता है पीपीएफ अकाउंट 

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड ऐसा अकाउंट है जिसे कोई भी भारतीय अपने या अपने नाबालिक बच्‍चे के नाम पर खोल सकता है. यह पूरी तरह सरकारी स्कीम है और इसमें निवेश बहुत सुरक्षित रहता है. 

  • मैच्योरिटी पीरियड- 15 साल जिसे आगे 5-5 साल बढ़ाकर कुल 25 साल तक जारी रखा जा सकता है. 
  • निवेश सीमा- पीपीएफ अकाउंट में आप सालाना न्यूनतम 500 और अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा कर सकते हैं. 
  • ब्याज दर- फिलहाल 7.1% सालाना तिमाही कंपाउंडिंग के साथ इसमें ब्याज दर है. 

अगर आप आप बच्चे के जन्म के समय या शुरुआती सालों में पीपीएफ खाता खोलते हैं और हर साल अधिकतम 1.5 लख रुपये जमा करते हैं, तो 25 साल में यह रकम बढ़कर करीब 1 करोड रुपये तक पहुंच सकती है. इस फंड का इस्तेमाल बच्चा 18 साल की उम्र पूरी होने पर खुद कर सकता है. चाहे वह हाई एजुकेशन हो, बिजनेस शुरू करना हो या शादी. उसके लिए बड़ी पूंजी बन जाती है. 

माता-पिता को जानने चाहिए यह नियम 

  • एक अभिभावक एक ही बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है.
  • अगर दो बच्चे हैं तो एक का खाता मां और दूसरे का पिता खोल सकते हैं.
  • अभिभावक और नाबालिग दोनों के खाते को मिलाकर सालाना अधिकतम डेढ़ लाख रुपये ही निवेश किया जा सकते हैं.
  • बच्चे के 18 साल का होने होते ही अकाउंट का स्टेट्स माइनर से मेजर हो जाएगा और बच्चा खुद इसे मैनेज कर सकेगा. 

बैंक एफडी और आरडी का भी विकल्प

सिर्फ पीपीएफ ही नहीं माता-पिता चाहें तो अपने नाबालिक बच्चों के नाम पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं. इसमें 10 साल से ऊपर के बच्चों के नाम पर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट भी खुल सकता है. इसके अलावा 10 साल से कम उम्र के बच्चों का अकाउंट गार्जियन या माता-पिता ही ऑपरेट करते हैं. एफडी और आरडी के जरिए नियमित बचत कर बच्चों के लिए एक मजबूत फंड तैयार किया जा सकता है. इसमें बैंकों के नियमों के अनुसार बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का केवाईसी डॉक्यूमेंट और फोटो जरूरी होते हैं. 

टैक्स फ्री और सुरक्षित निवेश 

पीपीएफ अकाउंट को ईईई श्रेणी का फायदा मिलता है यानी जमा रकम, ब्याज और निकासी तीनों पर टैक्स से छूट मिलती है. वहीं एफडी और आरडी पर ब्याज टैक्सेबल होता है. लेकिन यह सुरक्षित निवेश माना जाता है.  जिसका मतलब है कि थोड़ी सी व‍ित्‍तीय प्लानिंग और बच्चों के नाम पर सही निवेश से माता-पिता 15 से 25 साल में करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं. ऐसे में बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके पास पढ़ाई, नौकरी या शादी जैसे बड़े फैसलों में आर्थिक मजबूती पहले से ही होगी.

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