Bengal Elections: पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान 29 अप्रैल यानी कल होने वाले हैं. इससे पहले 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान हुए थे. जिसके नतीजे 4 मई 2026 को एक साथ आने वाले हैं. पोलिंग बूथ के अपने ही नियम होते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए जानना बेहद जरूरी हैं. अगर आप भी कल मतदान करने जा रहे हैं, तो पहल ये नए नियम जान लें. यहां हम आपको बताते हैं कि पोलिंग बूथ पर क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते.
वोटिंग के दौरान बूथ पर क्या ले जा सकते हैं?अगर आप भी कल वोटिंग के लिए जाने वाले हैं तो इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ लें, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि वोटिंग के लिए जाते समय आपको क्या साथ में रखना अनिवार्य है.
- वैध पहचान पत्र: वोट डालने के लिए पहचान पत्र का साथ होना जरूरी है, इसके लिए आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं.
- वोटर स्लिप: अगर आपके नाम की वोटर स्लिप आपके घर पहुंच गई है तो इसे साथ में लेकर जरूर जाएं, इससे वोटिंग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. इससे बूथ और सीरियल नंबर ढूंढने में मदद मिलेगी.
- जरूरी व्यक्तिगत सामान: इसमें आप चश्मा, पानी की बोतल या दवाई जैसी चीजें लेकर जा सकते हैं. लेकिन यदि बहुत जरूरी हो तो ही ले जाएं.
वोटिंग के दौरान बूथ पर क्या ना ले जाएं?वोटिंग के लिए जाते समय कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें साथ में रखना सख्ती से मना है. यदि जांच के दौरान ये पाई गईं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. यहां देखें इन चीजों की लिस्ट:
- मोबाइल फोन: मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है. कई जगह इसे बाहर जमा करना होता है. अगर आप भी लेकर जाएं तो इसे बाहर अपनी गाड़ी में या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंपकर जाएं.
- कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस: किसी भी तरह का कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस वोट की गोपनीयता को भंग कर सकता है, ऐसे में इन्हें साथ में भी रखना मना है.
- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: स्मार्टवॉच, टैबलेट आदि जितने भी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ये भी पोलिंग बूथ पर ले जाना मना हैं.
- हथियार या खतरनाक सामान: किसी भी तरह के हथियार, नुकीली वस्तु या ज्वलनशील पदार्थ पूरी तरह से पोलिंग बूथ पर प्रतिबंधित हैं.
- राजनीतिक प्रचार सामग्री: किसी भी तरह का पोस्टर, बैनर, पार्टी सिंबल वाला कपड़ा भी पोलिंग बूथ पर ले जाना सख्त मना है, जिससे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार ना हो सके.
बता दें कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है. ऐसे में इसी समय के बीच मतदान केंद्र में पहुंचें. यदि किसी वजह से पहुंचने के बाद भी आपका नंबर नहीं आता है तो आप लाइन में खड़े रहें पीठासीन अधिकारी की अनुमति से आप वोट दे पाएंगे.
