Railway Accident: Rail Journey के दौरान रेलवे की लापरवाही से हुई death तो कैसे और क्या मिलेगा मुआवजा
ABP Live | 06 Dec 2022 08:35 PM (IST)
रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 के अनुसार किसी यात्री का एक्सीडेंट हो या उसकी अचानक मृत्यु हो जाए, तो उसे मुआवजा दिया जाएगा. लेकिन किसको कितना मुआवजा मिलता है और कैसे मिलता है जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट.