Sandeep Chaudhary: आरक्षण का धर्मकांटा..हिंदू-मुसलमान में क्यों बांटा, UP-बंगाल-बिहार, कितने नंबर?
एबीपी न्यूज़ वेब डेस्क | 23 May 2024 09:56 PM (IST)
ABP News: हाई कोर्ट ने 2011 के बाद से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख OBC प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला किया है...अब OBC प्रमाण पत्र से नौकरी के आवेदनों में भी मान्यता नहीं होगी...एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है...इस फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने साल 2011 के बाद से जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है...इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है...सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला मुझे स्वीकार नहीं है.