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पलायन कर रहे मजदूरों की दुर्दशा पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट | नमस्ते भारत

ABP News Bureau   |  29 May 2020 09:22 AM (IST)

महामारी और लॉकडाउन के दौर में पलायन पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है. अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब देश में रहने वाले मजदूरों को एक से दूसरे राज्य में जाने पर प्रवासी बताया जा रहा है. मजदूरों को देश के किसी भी राज्य में जाकर रहने और रोजगार हासिल करने का संवैधानिक अधिकार है. इसलिए ऐसे लोगों को प्रवासी नहीं कहा जा सकता, ये देश सबका है, कोई कहीं भी जा सकता है. 

घर लौट रहे लोगों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है. लोगों की सुविधाजनक यात्रा के लिए कोर्ट ने आदेश देते हुए तुरंत कदम उठाने को कहा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब भी मांगे हैं. 26 मई को कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था.
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