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UP में Love-Jihad अब अपराध, सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान| Mudde Ki Baat| ABP Ganga

ABP Ganga  |  24 Nov 2020 09:54 PM (IST)
ABP News

केरल की हदिया सफीन मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था. तभी ये साफ हुआ था कि लव जिहाद जैसा शब्द संविधान में मौजूद नहीं है. यानी इसका इस्तेमाल कट्टरपंथियों की तरफ से किया गया. वैसे देखे तो मायनों में भी दोनों शब्द का मतलब बिल्कुल जुदा है या कहें कि एक दूसरे के उलट हैं, लेकिन सियासत और समाज दोनों में इस लफ्ज की मौजूदगी और मसलों को लेकर चर्चा होती गई. यही वजह है कि इसके खिलाफ सरकारों को सख्त कानून की जरूरत महसूस होने लगी और इसमें यूपी सरकार ने पहल कर के बाजी मार ली. हालांकि, आज यानी मंगलवार का घटनाक्रम बेहद दिलचस्प रहा, तो आज हम इस खास पेशकश में आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी बात बताएंगे, लेकिन तय मानिए कि यूपी में लव जिहाद अब अपराध है.
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