Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
एबीपी न्यूज़ डेस्क | 15 Sep 2026 10:52 PM (IST)

डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर शुल्क लगाए जाने को लेकर उठे विरोध के बीच सरकार ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर नया फैसला लिया है. सरकार के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट्स को 0.4 प्रतिशत शुल्क देना होगा. NPCI ने मंगलवार को बताया है कि 15 अक्टूबर से UPI के जरिए 2 हजार रुपये के ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों को 0.4 प्रतिशत की फीस देना होगी. वहीं सोमवार को ही सरकार ने साफ किया था कि 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन पर बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते.. UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? इसी मुद्दे पर देखिए जनहित का खास शो।