Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में रहने वाले स्थानीय निवासी बाइक सवारों के एक समूह का सामना करते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि हरियाणा से आए कुछ बाइक सवार अवैध और बेहद तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट (साइलेंसर) का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी दर्रों से गुजर रहे थे. इन साइलेंसरों से पटाखों जैसी तेज आवाज निकल रही थी, जिससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानी हुई बलकि शांत पहाड़ी वातावरण में भारी शोर फैल गया.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि संकरी और घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर इस तरह लापरवाही से बाइक चलाना न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, बल्कि गंभीर हादसों का खतरा भी बढ़ाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि नाराज़ ग्रामीणों ने बाइक सवारों को रोक लिया और उन्हें उनकी ही बाइकों के पास बैठाकर इंजन की तेज आवाज सुनने पर मजबूर किया. इसका मकसद कथित तौर पर उन्हें यह एहसास कराना था कि उनके शोर से आम लोगों को कितनी परेशानी होती है.

पहाड़ शांति के लिए होते हैं, ध्वनि परीक्षण के लिए नहीं

इस घटना ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील राज्यों में पर्यटकों के व्यवहार और जिम्मेदारी पर नई बहस छेड़ दी है. एक यूजर ने लिखा, “जो लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए इंजन के अत्यधिक शोर पर निर्भर रहते हैं, वे अक्सर अपनी आंतरिक कमी को बाहरी शोर से भरने की कोशिश करते हैं.”

एक दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, “पहाड़ शांति के लिए होते हैं, ध्वनि परीक्षण के लिए नहीं. कानूनी जुर्माना लगाइए, लेकिन किसी के मूल स्थान को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है.” वहीं एक अन्य व्यक्ति ने इसे “नागरिक जागरूकता का उदाहरण” बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे “स्ट्रीट जस्टिस” कहकर समर्थन किया.

प्रशासन की सख्ती और कानूनी कारवाई 

इस बीच, हिमाचल प्रदेश पुलिस सहित कई क्षेत्रीय एजेंसियों ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध मॉडिफिकेशन के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की बात कही है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के अनधिकृत बदलाव वाहन की स्थिरता और ब्रेकिंग सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे सड़क सुरक्षा खतरे में पड़ती है.

हाल की कार्रवाइयों में हरिद्वार और शिमला में मॉडिफाइड एग्जॉस्ट वाले वाहनों को जब्त किया गया है. जब्त किए गए साइलेंसरों को सार्वजनिक रूप से रोड रोलर से कुचलकर सख्त संदेश दिया जा रहा है. साथ ही, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत ध्वनि प्रदूषण के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा रहा है.

पर्यटन, जिम्मेदारी और पर्यावरण

यह वायरल क्लिप केवल शोरगुल का मामला नहीं है, बल्कि पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और नागरिक शिष्टाचार का भी मुद्दा है. पहाड़ों की नाज़ुक पारिस्थितिकी और वहां रहने वाले लोगों की शांति का सम्मान करना हर पर्यटक की जिम्मेदारी है. रोमांच और स्टाइल के नाम पर कानून और समाज दोनों की अनदेखी करना आखिरकार बड़े विवाद और कड़ी कार्रवाई की वजह बन सकता है.