IndiGo Flight Case: इंडिगो की फ्लाइट में को-पायलट को पंच जड़ने वाले साहिल कटारिया का गुस्सा यूं ही नहीं फूटा था. दरअसल, वह तो अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जा रहा था और फ्लाइट लगातार डिले होती जा रही थी. जब डिले टाइम 12 घंटे के आसपास पहुंचने वाला था, तब गुस्सा तो हर पैसेंजर था, लेकिन सब्र का पारा साहिल का छलक गया. आइए आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पूरे मामले में कब क्या हुआ और साहिल पर अब तक क्या एक्शन लिया गया? साथ ही, आपको गोवा और साहिल के हनीमून अपडेट से भी रूबरू करा रहे हैं.


यह था पूरा मसला


इंडिगो की फ्लाइट में बवाल के मसले की शुरुआत रविवार (14 जनवरी) सुबह 7:40 बजे से हुई. दरअसल, इस वक्त पर ही गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को उड़ान भरनी थी, लेकिन कोहरे की वजह से दोपहर 3 बजे तक प्लेन टेकऑफ के लिए तैयार नहीं हुआ. उस दौरान को-पायलट अनूप कुमार ने फ्लाइट से संबंधित अनाउंसमेंट की तो साहिल भड़क गया और उसने को-पायलट को पंच जड़ दिया. बता दें कि इस फ्लाइट ने शाम साढ़े छह बजे उड़ान भरी.


गुस्से में क्या बोला था साहिल?


सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साहिल पीले रंग की जैकेट में नजर आया. उसने को-पायलट को घूंसा मारते हुए कहा था, 'चलाना है तो चला, नहीं तो मत चला. खोल दे.' दरअसल, साहिल कहना चाहता था कि अगर प्लेन टेकऑफ करना है तो कर लो, नहीं तो प्लेन का दरवाजा खोल दो और हमें जाने दो. हमला करने के बाद साहिल को पकड़ लिया गया.


 



माफी भी नहीं आई काम


साहिल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह और उसकी पत्नी एयरक्राफ्ट के बाहर जाते नजर आए थे. साहिल ने हाथ जोड़कर को-पायलट से माफी भी मांगी थी, लेकिन उसे पत्नी सहित फ्लाइट से उतार दिया गया.


इंडिगो ने दिया यह बयान


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर जारी किए बयान में इंडिगो ने कहा, 'साहिल की हरकत बेहद गलत थी. उसे प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया. इस मामले की जांच इंडिपेंडेंट इंटरनल कमेटी को जरूरी एक्शन के लिए सौंप दिया गया है. साथ ही, पैसेंजर को नो-फ्लाई लिस्ट में डालने का अनुरोध भी किया गया है. इस तरह के व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'


साहिल पर क्या कार्रवाई हुई?


पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341 और 290 के तहत केस दर्ज किया गया है. हालांकि, सोमवार दोपहर साहिल को जमानत पर रिहा कर दिया गया. इसके अलावा उसे नो-फ्लाई लिस्ट में भी नहीं डाला गया है. 


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