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Spam Calls को लेकर TRAI के इस नए नियम से टेलीकॉम कंपनियां नाखुश, बोलीं- 'सभी मुद्दों को हल किए बिना...'

पीटीआई- भाषा   |  17 Feb 2025 08:03 PM (IST)

टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अब नए नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए वित्तीय दंड का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर स्पैम संचार की गलत रिपोर्टिंग के लिए. सीओएआई ने इसपर अपनी बात रखी है.

Spam Calls को लेकर TRAI के इस नए नियम से टेलीकॉम कंपनियां नाखुश, बोलीं- 'सभी मुद्दों को हल किए बिना...'

TRAI के इस नए नियम से टेलीकॉम कंपनियां नाखुश

प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटरों ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की ओर से जारी लेटेस्ट स्पैम कंट्रोल नियमों का विरोध किया है. आज (17 फरवरी) को जारी एक बयान में, टेलीकॉम कंपनियों ने नॉन-कम्प्लायंस के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि पर चिंता जाहिर की है. सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक एसपी कोचर ने कहा कि COAI यह देखकर निराश है कि अनचाहे कमर्शिल कम्युनिकेशन (UCC) के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूत करने के लिए ट्राई का संशोधन सभी मुद्दों को हल किए बिना जारी किया गया है.

नए नियम न मानने पर लगता है जुर्माना टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अब नए नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए वित्तीय दंड का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर स्पैम संचार की गलत रिपोर्टिंग के लिए. सीओएआई ने यह भी कहा कि ओटीटी संचार सेवाओं के लिए कोई विनियमन नहीं होने से स्पैम की बाढ़ आ गई है. सीओएआई ने इसको लेकर तर्क भी कदिया और कहा कि दूरसंचार परिचालकों ने अवांछित कॉल और संदेशों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं. 

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सीओएआई ने कही ये बात  सीओएआई ने तर्क दिया कि दूरसंचार परिचालकों ने अवांछित कॉल और संदेशों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं. सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने कहा कि अनचाहे संचार के साथ ही वैध वाणिज्यिक संचार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसे ओटीटी संचार ऐप के जरिये भेजा जा रहा है. इससे देश में वित्तीय अपराध काफी बढ़े हैं. सीओएआई ने कहा कि यह भी चिंताजनक है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लगाए जाने वाले जुर्माने में काफी वृद्धि की है.

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Published at: 17 Feb 2025 08:03 PM (IST)
Tags:TRAISpam CallsTECH NEWS HINDI
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