भारत सरकार ने, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार, देश के सभी नागरिकों के लिए अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अपने आधार नंबर से लिंक करना जरूरी कर दिया है. आपके पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है और ऐसा करने में विफल रहने पर उनका पैन 31 मार्च, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा.


जबकि, सरकार यूजर्स को अपने पैन और आधार को जोड़ने के लिए एक एडिशनल ग्रेस पीरिएड की पेशकश कर रही है और उन्हें लेनदेन, आईटीआर दाखिल करने आदि के लिए अपने पैन का उपयोग करने की अनुमति दे रही है, यूजर्स से लेट फीस भी ली जाएगी.


सीबीडीटी के मुताबिक, अगले तीन महीनों के भीतर पैन को आधार से लिंक करने पर यूजर्स से 500 रुपये की लेट फीस ली जाएगी. तीन महीने बाद लेट फीस बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगी.


अब, यह कोई नई गाइडलाइन नहीं है और महामारी के कारण सरकार पहले ही कई बार समय सीमा बढ़ा चुकी है. इसलिए, यदि आपको याद नहीं है कि आपने अपने पैन को आधार से लिंक किया है या नहीं और लिंकिंग स्टेट्स चेक करना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए स्टेप बाइ स्टेप गाइड दिया गया है. यदि आप सुनिश्चित हैं कि आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो पैन को आधार से लिंक करने के बारे में सभी स्टेप यहां दिए गए हैं.



  • सबसे पहले अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in ओपन करें.

  • अब क्विक लिंक सेक्शन में ‘Link Aadhaar status’ सर्च करें और उस पर क्लिक करें.

  • अब अगले पेज पर आपको आधार और पैन नंबर डालना होगा.

  • अब आपको ‘View Link Aadhaar status’ पर क्लिक करना होगा. 

  • अब आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपके आधार और पैन के लिंक होने का स्टेटस होगा.


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