नई दिल्ली: GST कानून के अंतर्गत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स(TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स(TCS) के प्रोविजंस आज से लागू हो जाएग. सेंट्रल GST (CGST) एक्ट के तहत नोटिफाइड एंटिटीज को अब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स और सर्विसेस की सप्लाई पर 1 फीसदी TDS कलेक्ट करना होगा. इसके साथ ही राज्यों को भी अब राज्य कानूनों के अंतर्गत 1 फीसदी टीडीएस लगाना होगा.

बता दें कि सरकार ने इसका नोटिफ‍िकेशन जारी कर द‍िया है. वहीं अगर आप कारोबारी हैं और जीएसटी भरते हैं तो आपको जीएसटी के बहुत ही महत्‍वपूर्ण इस प्रावधान पर ध्‍यान देना होगा. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है.

ई-कॉमर्स कंपनियों को काटना होगा TCS

ई-कॉमर्स कंपनियों को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) सिस्टम के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के कलेक्शन के लिए उन सभी राज्यों में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उनके सप्लायर मौजूद हैं. इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक एजेंट भी नियुक्त करना होगा. गौरतलब है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अक्टूबर से अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले 1 फीसदी TCS की कटौती करनी होगी.

लागू होंगे TDS प्रोविजंस

गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) कानून के अंतर्गत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के प्रावधान भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे. सेंट्रल GST (CGST) एक्ट के तहत नोटिफाइड एंटिटीज को अब 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के गुड्स और सर्विसेस की सप्लाई पर 1 फीसदी TDS कलेक्ट करना होगा. इसके साथ ही अब राज्य भी कानूनों के अंतर्गत 1 फीसदी टीडीएस काट सकते हैं.