देश में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Facebook, WhatsApp, Twitter और Instagram के करोड़ों यूजर्स हैं. ऐसे में अगर इन यूजर्स को पता चलेगा कि आज से ये सभी प्लेटफॉर्म्स बैन हो रहे हैं तो क्या होगा. दरअसल कल यानी 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने की डेडलाइन समाप्त हो गई है. वहीं अब केंद्र की नई इंटरमीडियरी गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में प्रतिबंधित किया जा सकता है.  


ट्विटर ने मांगा समय
वहीं इस गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से पहले सोशल मीडिया जाएंट फेसबुक ने अपने बयान में कहा है कि वह सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करती है और इसे लागू करने को लेकर कार्यरत है. फेसबुक ने ये भी कहा है कि नई गाइडलाइन को लागू करने को लेकर उसकी सरकार के साथ चर्चा भी चल रही है. दूसरी तरफ माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter ने भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए छह महीने का समय मांगा है. वहीं भारतीय ट्विटर कहे जाने वाले Koo App सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है.


हो सकती है कार्रवाई
बता दें कि इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे. केंद्र ने इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था. लेकिन Koo App के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने इसे लागू नहीं किया है. ऐसे में नई गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.


क्या है कहती नई गाइडलाइन
केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अप्वाइंट करना होगा, जो भारत में होगा. इस ऑफिसर को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा. इसके अलावा नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी देनी होगी. यही नहीं किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया और इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में भी बताना होगा. सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, जो कंपनी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए.


24 घंटे में रजिस्टर्ड होगी शिकायत
नई गाइडलाइन के तहत शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा. साथ ही कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निवारण करने वाला अधिकारी भी रखना होगा. 24 घंटे में शिकायत का रजिस्ट्रेशन होगा और 15 दिनों में उसका निवारण होगा.


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