Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government ) एक अप्रैल से किसानों से उनके गेहूं को फसल को खरीदना शुरू कर देगी. इसके लिए सरकार ने वर्ष 2022-23 में होने वाली खरीद के लिए गेहूं का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है. सरकार किसानों से 2015 रुपए में एक क्विंटल गेहूं खरीदेगी. यह गेहूं सीधे किसानों से क्रय किया जाएगा. गेहूं बेचने के लिए किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.
कैसे करें रजिस्ट्रेशनगौतमबुद्ध नगर की जिला खाद्यान वितरण अधिकारी सोनी गुप्ता ने बताया कि गेंहू बेचने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके लिए किसानों को पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर जाना होगा. इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसे पोर्टल पर भरना होगा जिसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होगा.
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रजिस्ट्रेशन के वक्त इन बातों का रखें ध्यानरजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस काफी आसान और सरल बनाया गया है, लेकिन इस प्रोसेस को करते हुए कुछ चीजों का विशेष ध्यान भी रखना होगा जैसे रजिस्ट्रेशन करते वक्त किसान अपना वह नाम दर्ज करें जो आधार कार्ड में है रजिस्ट्रेशन में भी उसी नाम का इस्तेमाल करना होगा. इसके साथ ही सही आधार कार्ड नंबर भरना जरूरी है. किसानों पुरुष है या महिला इसकी भी ठीक जानकारी भरनी होगी. बता दे कि रजिस्ट्रेशन कराते समय परिवार के एक सदस्य को नोमिनी के रूप में रजिस्टर्ड कराने की व्यवस्था के तहत नॉमिनी के आधार कार्ड की जानकारी भरना भी जरूरी है.
पूरी प्रक्रिया होगा ऑनलाइनपिछले साल को तरह हो इस साल भी गेंहू खरीद की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ई-पॉप मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ परचेज के जरिए ही होगी इसके साथ ही किसानों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा. पीएफएमएस के जरिए तुरंत ही किसानों को पैसे मिल जाते है, इसके लिए सरकार ने किसानों से अपील भी की है कि अपने संयुक्त बैंक खाते की जगह पर एकल बैंक खाते को ही रजिस्ट्रेशन में दर्ज करायें. गेहूँ खरीद में किसानों के आधार से लिंक जो बैंक खाता होगा उसमें ही भुगतान किया जाएगा. वहीं जिन किसानों ने धान खरीद वर्ष 2021-22 में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उन्हे फिर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है.
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