Gyanvapi Masjid Verdict: उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया. ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई होगी. कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता बहेद खुश नजर आईं और नाचने लगीं. उनका वीडियो अब सामने आया है. 


हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने कहा, '"भारत आज खुश है, मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए." इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'वाराणसी-ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है. यह निर्धारित करते हुए, प्रतिवादी संख्या. 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के द्वारा दिऐ गऐ 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया." इसके अलावा अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी. फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी. मिली जानकारी के बाद मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट जाएगा. 



जानें क्या है पूरा मामला


दीगर है कि 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया.


मुकदमे में पांचों महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले ज्ञानवापी परिषद में अन्य देवी देवताओं के विग्रह की सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम है. इस याचिका पर 23 अगस्त की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.


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