ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) मामले को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) की सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और आज दोपहर 12 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा. हर किसी की निगाह अब कोर्ट के फैसले पर टिकी है. तीन दिनों में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एक एक तथ्य को बहुत ध्यान से सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया.

कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांगबता दें कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी परिसर में होने वाले सर्वे के विरोध में कोर्ट गया और कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र पर पक्षपात का आरोप लगाकर उन्हें बदलने की मांग की. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख दी और 9 मई को वादी यानी हिन्दू पक्ष ने इसपर अपनी दलील दी. उसके अगले दिन 10 मई को एक बार फिर मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष ने अपनी आपत्ति वादी पक्ष के खिलाफ दर्ज की. 

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फैसले का इंतजारबुधवार 11 मई को दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलील दी गई. इसके साथ ही कोर्ट कमिश्नर ने भी अपना पक्ष रखा. वादी पक्ष ने बैरिकेडिंग के भीतर जाने को लेकर कोर्ट से स्पष्ट आदेश की गुहार लगाने के साथ ही कोर्ट कमिश्नर के पक्षपात न करने की बात रखी है. वहीं मुस्लिम पक्ष अपनी अर्जी पर कायम है. फैसला कोर्ट के हाथ में है और अब सभी को फैसले का इंतजार है.

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