वाराणसी में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा स्वच्छता नियमावली 2021 लागू कर दी गई है, जिसके बाद अगर लोगों की तरफ से गंदगी की जाती है तो अलग-अलग मामलों को लेकर जुर्माना और FIR तक का भी प्रावधान तय किया गया है. 

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इस मामले में वाराणसी नगर निगम ने पुराना जुर्माना बुक को अमान्य करार दिया है. नीचे दिए गए निम्नलिखित विवरण के आधार पर समझिए कि वाराणसी में गंदगी करने पर अथवा नियमों का पालन न करने पर कितना जुर्माना देना होगा.

सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करने पर जुर्माना

इस संबंध में वाराणसी नगर निगम द्वारा एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, अब सड़क पर थूकने पर या जानवरों के लिए खाना छोड़ने पर ढाई सौ रुपए जुर्माना देना होगा. जबकि खुली जगह पार्क मैदान सड़क फुटपाथ डिवाइडर पर गंदगी और अपने परिसर में 24 घंटे से ज्यादा गंदगी रखने पर 500 रुपया जुर्माना देना होगा. 

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इसके अलावा पालतू कुत्ते को सार्वजनिक जगह पर मल त्याग कराना भी लोगों को भारी पड़ेगा और उसे साफ न करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. नदी नाले सीवर जैसे जल स्रोत में गंदगी करना मछली मुर्गा का मांस अपशिष्ट फेंकने पर 750 रुपए जुर्माना देना होगा. 

सड़क पर थूकने पर लगेगा इतना जुर्माना

इसके साथ ही बिना ढके ट्रक वाहन कचरा का मलबा ले जाने अथवा नगर निगम के वाहन डिब्बे या हाथ गाड़ी को नुकसान पहुंचाने पर 2000 जुर्माना, जबकि चलते वाहन या खड़े वाहन से कूड़ा फेंकना या थूकने पर 1000 जुर्माना देना होगा. इसके अलावा परिसर में पानी जमा होने देना अथवा स्वास्थ को नुकसान पहुंचाने वाली गंदगी करने पर 5000 जुर्माना देना होगा.

शहर को साफ रखने के लिए नियमावली तय

नगर निगम द्वारा तय की गई इस नई नियमावली के बाद वाराणसी शहर में चर्चाओं का दौर तेज है. फिलहाल देखना यह होगा कि लापरवाही अथवा गंदगी करने पर दिए जाने वाले जुर्माने के बाद वाराणसी शहर को स्वच्छ बनाने में कितनी सफलता प्राप्त होती है.