Varanasi-Gyanvapi News: उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब मंगलवार को सुनवाई होगी. वाराणसी की एक जिला अदालत ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई की. मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अदालत सर्वे की नई तारीख भी तय करेगी. इसके अलावा अदालत के पास कमिश्नर को बदलने की मांग करने वाली याचिका भी है, जिस पर सुनवाई होनी है. बता दें बीते हफ्ते सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया था जिसकी वजह से अदालत को एक बार फिर नई तारीख का एलान करेगी. मंगलवार को दो बजे इस मामले में सुनवाई होगी.


जिला अदालत में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलील दी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार का समय दिया. ऐसे में अब कल यह स्पष्ट हो पाएगा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ही रहेंगे या कोई और रहेगा. अदालत द्वारा मंगलवार की तारीख दिए जाने के बाद यह साफ हो गया है कि कल सर्वे का काम नहीं होगा. मिली जानकारी के अनुसार अगर अजय मिश्रा ही कमिश्नर रहेंगे तब भी सर्वे की नई तारीख होगी और अगर कोई अन्य कमिश्नर बनाया जाता है तो भी नए सिरे से पूरी प्रक्रिया होगी.


मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी याचिका
इससे पहले शनिवार को अदालत ने मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से अदालत द्वारा श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के लिए नियुक्त आयुक्त (कोर्ट कमिश्नर) को बदलने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश नौ मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के वकीलों के साथ ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर के अंदर गए, लेकिन करीब दो घंटे अंदर बिताने के बाद सर्वे टीम बिना काम पूरा किए ही बाहर आ गयी थी.


वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में शनिवार की सुबह मुस्लिम पक्ष ने अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त को बदलने की याचिका दाखिल की थी. अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई नौ मई को करने तक फैसला सुरक्षित रख लिया था.


दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य की दैनिक पूजा और श्रृंगार गौरी में अनुष्ठान करने की अनुमति की मांग करने वाली याचिका पर धार्मिक स्थल की वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण करने के लिए उसी अदालत के पहले के आदेश पर यह प्रक्रिया शुरू की है. ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी स्थित हैं. उन्होंने 18 अप्रैल, 2021 को अपनी याचिका के साथ अदालत का रुख किया था और विरोधियों को मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की मांग की थी.


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