उत्तराखंड में शराब पीने वालों के लिए 15 दिसंबर से बड़ा झटका लगने वाला है. राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में अहम संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) पर 12 फीसदी वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है. इस फैसले के लागू होते ही शराब के दाम प्रति बोतल 40 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे.
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि राज्य सरकार से आदेश जारी होने के बाद विभाग ने नई दरों को लागू करने की स्पष्ट टाइमलाइन तय की है. अधिकारियों की ओर से अनुरोध किया गया था कि संशोधित दरों को लागू करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए. इसी के तहत नई दरों को पूर्ण रूप से लागू करने की प्रक्रिया के लिए 15 दिसंबर तक की समय सीमा तय की गई है.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक्साइज ड्यूटी से हटाया गया था वैट
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति तैयार करते समय एक्साइज ड्यूटी से वैट को हटा दिया गया था. उस समय विभाग का तर्क था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लिया जाता, इसलिए उत्तराखंड की नीति को प्रतिस्पर्धी बनाने और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए वैट हटाया गया था.
वित्त विभाग ने निर्णय पर जताया ऐतराज
हालांकि, वित्त विभाग ने इस निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे राजस्व नुकसान की दृष्टि से अनुचित बताया. वित्त विभाग की आपत्तियों के बाद अब सरकार एक्साइज ड्यूटी पर 12 फीसदी वैट फिर से जोड़ रही है. नई दरें लागू होने से कंट्री मेड अंग्रेजी शराब के पव्वे पर 10 रुपये और बोतल पर 40 रुपये का इजाफा होगा. वहीं, विदेश से आयातित प्रीमियम अंग्रेजी शराब की बोतलों पर 100 रुपये तक अतिरिक्त लागत बढ़ जाएगी.
पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड में महंगी है शराब
आपको बता दें कि पहले से ही उत्तराखंड की शराब अन्य पड़ोसी राज्यों—हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश—के मुकाबले महंगी है. कीमतों में यह ताजा बढ़ोतरी बार, रिटेल दुकानों और उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डालेगी. सरकार का मानना है कि नए संशोधन से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उपभोक्ताओं को बढ़े दामों का बोझ झेलना पड़ेगा. नई दरों के लागू होते ही राज्यभर की शराब दुकानों में अपडेटेड रेट चार्ट जारी कर दिए जाएंगे.