Antyodaya Anna Yojana 2022: उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकार उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना के लिए पात्र होने के बाद भी इसका लाभ उठा रहे हैं. बता दें कि 31 मई इन लोगों को स्वत: कार्ड सरेंडर कराने का आदेश दिया गया है और अभी तक 1618 लोग अपना राशन कार्ड जमा करवा दिए हैं. अंत्योदय अन्न योजना के जरिए लाभार्थी को 35 किलो राशन दिया जाता है. जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल शामिल है. इसमें लाभार्थी गेहूं 2 रुपए और धान 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद सकते हैं.

जून में सख्ती से शुरू होगा अभियान

बता दें कि राज्य में ये अभियान सरकार एक जून से चलाया जाएगा. इसते तहत अपात्र लोगों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी का प्रावधान किया गया है. इस योजना के लिए वही लोग पात्र होंगे जिनकी सालाना कमाई पांच लाख रुपये तक की होगी. राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि एक जून से सत्यापन अभियान सख्ती के साथ शुरू किया जाएगा.

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अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले इससे जुड़ी सभी शर्तों को जान लें -

1. इस योजना का लाभी वो ही परिवरा ले सकते हैं जिसका संचालन विधवा या अकेली महिला करती हो. इसके सथ ही परिवार की मासिक आय भी 15 हजार से कम होनी चाहिए.

2. जिस परिवार का संचालन 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग करता हो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं.

3. योजना का लाभ आदिम आदिवासी और सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार भी ले सकते हैं.

4. ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो और 1 हेक्टेयर सिंचित अथवा 2 हेक्टेयर असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो.

5. शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के पूर्व से निवासित परिवार.

6. विधवा आश्रम, बाल महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोग, आश्रम, विकलांग आश्रम एवं वृद्धा आश्रम में निवासरत व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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