UP News: उत्तर प्रदेश में अगले छह माह तक हड़ताल को बैन कर दिया गया है. किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हड़ताल पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट का इस्तेमाल किया है. कानून सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू होगा. अगले छह महीनों के लिए सरकार ने एस्मा लागू करने की घोषणा की. अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने एस्मा के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने लोकहित में फैसला लिया है.


अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर रोक


एस्मा लागू होने के बाद कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध और दंडनीय माना जाता है. पहले भी योगी सरकार हड़ताल को प्रतिबंधित करने के लिए एस्मा का सहारा ले चुकी है. 2023 में छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक वाला कानून लागू किया गया था. बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था. बिजली कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए सरकार ने एस्मा लागू करने की घोषणा की थी. हड़ताल पर गए कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा था.


यूपी में योगी सरकार ने लागू किया ESMA


बता दें कि मांगे मनवाने के लिए सरकारी कर्मचारी धरने पर बैठ जाते हैं. कर्मचारियों के धरना-प्रदर्शन की वजह से सरकारी काम प्रभावित होता है. लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. एशेंसियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट सरकार को कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से रोकने का अधिकार देता है. कानून के तहत बिना वारंट हड़तालियों को गिरफ्तार किया जा सकता है. एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल पर भी बैन रहेगा. अब अगले छह महीनों के लिए प्रदेश में एस्मा लागू रहेगा. अधिसूचना के अनुसार, सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी नियम लागू होगा.


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