उत्तर प्रदेश में पहले चरण में SIR प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई. जिसमें तकरीबन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे हैं. इस सूची पर प्रदेश की सभी पार्टियों की निगाहें लगी हुई थी. ड्राफ्ट सूची में जिन मतदाताओं के नाम नहीं हैं, उन्हें आपत्ति और दावों के लिए 6 फरवरी तक का समय मिलेगा उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी.इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा 31 दिसंबर तक दो बार समय सीमा बढ़ाई गई थी.

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UP SIR में कैसे चेक करें अपना नाम?

आपका नामा ड्राफ्ट सूची में है या नहीं यह जानने के  लिए आपको राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट- ceouttarpradesh.nic.in  पर जाना होगा. यहां आपको एक पॉप पर DRAFT ELECTORAL ROLL 2026 पर क्लिक करना होगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुलेगा. यहां आप जिला और विधानसभा का नाम सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा डालें और फिर अपने बूथ का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

UP SIR में नाम नहीं तो कैसे जमा करें दस्तावेज?

अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो अपना नाम जुडवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा, इसके लिए ऑनलाइन या फिर अपने क्षेत्र के BLO के पास भी फॉर्म जमा किया जा सकता है. जन्म तिथि के लिए मार्कशीट,जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट मान्य होगा, पते के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पहचान के पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है.

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ड्राफ्ट सूची के मुताबिक 12.55 करोड़ वोटर

यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद 12.55 करोड़ वोटर हैं, जबकि 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटे हैं. ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब एक महीने का समय मिलेगा. जिसमें मतदाताओं को अपना नाम जुडवाने का मौका मिलेगा. आयोग ने स्पष्ट किया कि जो वैध मतदाता हैं उन्हें भरपूर मौका दिया जाएगा.

राज्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पिछले दिनों स्पष्ट किया था कि जिनकी ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है. वे दस्तावेज उपलब्ध करवा दें उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे, जबकि विपक्षी पार्टियों ने SIR के नाम पर गरीबों और अल्पसंख्यकों के वोट काटने के आरोप लगाए थे.