UP Ration Card: यूपी सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए हर महीनें राशन दिया जाता है. इस दौरान राशन कार्ड धारकों को 20 किलो गेंहू, 15 किलो चावल, एक किलो नमक, एक किलो दाल और एक लीटर खाद्य तेल देने की व्यवस्था है. यूपी सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लेना अनिवार्य है. हम आपको इसकी प्रक्रिया, जरुरी दस्तावेज और पात्रता के बारे में बता रहे हैं. आपको हम अपना नाम राशन कार्ड की सूची में देखने के प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे. पात्रता और जरुरी दस्तावेज -आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो और निवास प्रमाण पत्र हो-आवेदक गरीबी रेखा के नीचे आता हो-आवेदक का आधार कार्ड -आवेदक का पता-आय प्रमाण पत्र-मोबाइल नंबर-पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन प्रक्रिया -आपको खाद्य आपूर्ति विभाग के वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाना होगा-जहां आप लाइन पासवर्ड बना लें-अब होम पेज पर नए सदस्य जोड़ने के विकल्प को चुनें-अब एक फार्म खुलेगा, इस फार्म को भरें-अब आपको फार्म के साथ जरुरी दस्तावेज अपलोड करना होगा-अब अपना फार्म अपलोड करें-अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा-अब आपका फार्म को अधिकारियों द्वारा चेक किया जाएगा-चेक होने के बाद आपका नाम राशन कार्ड की सूची में जुड़ जाएगा सूची में अपना नाम देखें -अधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाएं-राशन कार्ड का विकल्प चुनें-राज्य का नाम चुनें-अब अपने जिले का नाम चुनें-अपने ब्लॉक का नाम चुनें-राशन कार्ड के प्रकार चुनें-अब आप इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं
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