यूपी के रामपुर में आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी एक मामले में बड़ी राहत मिली है. छह साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को बरी कर दिया है. यह मामला आप नेता फैसल लाला को धमकाने से जुड़ा था. 

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अब्दुल्ला आजम के साथ फसाहत अली शानू को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को बरी करते हुए उन्हें राहत दी है. एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है.

आप नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा

बता दें आम आदमी पार्टी के नेता फैसल लाला ने 15 जुलाई 2019 को थाना गंज में धारा 504, 506 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है. 

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रामपुर में समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता अब्दुल्लाह आजम को बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता से मारपीट और धमकाने के मामले में बरी कर दिया है.

अब्दुल्लाह ने मीडिया से बनाई दूरी

सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम और पूर्व में उनके पिता के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली शानू को दोषमुक्त कर बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्दुल्लाह आजम ने मीडिया से दूरी बनाए रखते हुए कोई बयान नहीं दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

इस फैसले की जानकारी अब्दुल्लाह के वकील विनोद शर्मा ने मीडिया को दी है. बता दें पिछले दो दिन पहले उनके पिता को चर्चित डूंगरपुर मामले में इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है वहीं उनके साथ ठेकेदार बरकत अली को भी जमानत मिल गई है. 

फिलहाल अब्दुल्लाह आजम कई दिन पहले हरदोई जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपने घर हैं. पिता की जमानत के फैसले बाद अब्दुल्लाह पिता आजम खान के पास सीतापुर जेल मिलने पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने पिता की स्वास्थ को लेकर चिंता व्यक्त की थी.