उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में इस केस को लेकर अब तक तीन बार 25 मार्च, 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को सुनवाई टल चुकी है. इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था. 

Continues below advertisement

हाईकोर्ट ने 13 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों के कार्यकाल तय है. पहली बैठक से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल होता है और इसे उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है.

पंचायत चुनाव को लेकर आज सुनवाई

कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा में यह बताने का निर्देश दिया था कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना संभव है या नहीं? इस मामले की सुनवाई जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच कर रही है. 

Continues below advertisement

दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग को लेकर अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की ओर से याचिका दाखिल की गई है. इस केस में आज की सुनवाई काफी अहम हो सकती है. कोर्ट इस पर सुनवाई करेंगी की मौजूदा परिस्थितियों में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं. 

बागपत में नदी में समाया ट्रैक्टर, डूबने से बाल-बाल बचा परिवार, ग्रामीणों ने अवैध खनन के लगाए आरोप

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की मांग

बता दें कि याचिकाकर्ता ने यूपी में समय से त्रिस्तरीय चुनाव कराने की माँग को लेकर याचिका दाखिल की है. जिसमें कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराए जाने चाहिए लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है. अगर चुनाव समय पर नहीं हुए तो इससे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. 

याचिकाकर्ता ने कहा कि समय पर चुनाव नहीं कराए जाने से प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी इसलिए कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके समय पर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश देने चाहिए. 

यूपी में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट, 50-60 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें- मौसम का हाल