कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक 5 के नए नियम जारी हो गए हैं. इसके मुताबिक अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रहेगा. प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया को अब माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है. अपर मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल के बयान के मुताबिक प्रदेश में स्कूल और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकेगा. इसकी अनुमति जिला प्रशासन स्कूल प्रबंधन से बातचीत के बाद ही देगा.


कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों के लिए अधिकतम 100 लोगों की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. अब 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कुछ प्रतिबंधो के साथ दी जाएगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.


पैरंट्स की लिखित सहमति जरूरी
जारी बयान के मुताबिक छात्र सम्बन्धित स्कूल में अपने माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में उपस्थित हो सकते हैं. जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.


कन्टेन्मेंट ज़ोन के बाहर सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने हेतु, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिलेगी.