समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है.  अब्दुल्ला आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  अब्दुल्ला आज़म खान की दोनों याचिकाएं खारिज की. एक जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था. एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा.

अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर मांग की थी कि रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाए. लेकिन कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए ट्रायल को जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया है.

पहला मामला  फर्जी पासपोर्ट|इस केस में आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने गलत जन्मतिथि के आधार पर पासपोर्ट बनवाया, ताकि वह समय से पहले चुनाव लड़ सकें. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

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दूसरा मामला दो पैन कार्डदूसरे केस में आरोप है कि अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान के पास दो अलग-अलग पैन कार्ड हैं. यह एफआईआर भी आकाश सक्सेना ने ही 6 दिसंबर 2019 को दर्ज कराई थी. इसमें अब्दुल्ला पर IPC की धारा 120-B (षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से फर्जी दस्तावेज बनाना) और 471 (फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल) जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं. हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब अब्दुल्ला आजम को ट्रायल कोर्ट का सामना करना होगा, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर भी असर पड़ सकता है.