UP News: यूपी निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ (Lucknow) पीठ ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. साथ ही इसका फैसला 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा. ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने कोर्ट के आदेश पर सहमति जताई है. साथ ही लिखा कि निकाय चुनावों को लेकर हम न्यायालय के आदेश का स्वागत करेंगे. 

इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने निकाय चुनाव की तारीखों पर कहा था कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई है, इसलिए उस पर बोलना ठीक नहीं है. लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था है. चुनाव के लिए, जब भी चुनाव होंगे हम तैयार हैं. 

डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर ये लिखाबता दें कि शनिवार को कोर्ट के फैसला सुरक्षित करने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की.  डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा, ''निकाय चुनावों को लेकर न्यायालय के आदेश का स्वागत करेंगे''

27 दिसंबर को सुनाया जाएगा फैसलाबता दें कि शनिवार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू किए जाने के मामले में याची पक्ष और सरकारी पक्ष के वकीलों ने दलीलें दी. याचिकाकर्ता की वकील एलपी मिश्रा (LP Mishra) ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो किया गया है वह राजनीतिक रिपोर्ट के आधार पर है. एक डेडीकेशन कमीशन (Dedication Commission) बनाया जाए जो आरक्षण को लेकर फैसला करे. वहीं सरकारी वकील ने कहा कि उनका रैपिड सर्वे डेडीकेटेड आयोग द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट जैसा ही है. सब दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला 27 दिसंबर को सुनाए जाने की बात कही गई है.

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