Mukhtar Ansari News: माफिया घोषित किए गए पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के परिवार को फिर बड़ा झटका लगा है. गाजीपुर जिले (Ghazipur) के नंदगंज इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे गलत तरीके से राज्य भंडारण निगम को किराये पर देकर लाखों रुपये वसूलने के मामले में पुलिस (Police) ने अपनी जांच पूरी कर चार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इनमें मुख्तारी अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अनवर शहजाद के साथ ही विकास कंस्ट्रक्शन के दो अन्य पार्टनर्स के नाम हैं. हालांकि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ अभी पुलिस ने चार्जशीट नहीं दाखिल की है. 

 

मुख्तार अंसारी के परिवार को बड़ा झटका

यूपी सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट को चार्जशीट दाखिल किये जाने की जानकारी दी गई. चार्जशीट दाखिल होने की वजह से हाईकोर्ट ने आतिफ रजा व बाकी अन्य की याचिका को औचित्यहीन माना. आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले साल ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, अदालत ने कहा कि याची चाहे तो अब पुलिस की चार्जशीट के खिलाफ अर्जी दाखिल कर सकते हैं, मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी के मामले में कोर्ट 5 दिसंबर को सुनवाई करेगी.

 

अदालत ने मुख्तार की पत्नी अफशा की गिरफ्तारी पर लगी रोक पर सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है. मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी को फौरी राहत मिली है. अफशां इस मामले में 5 दिसंबर तक गिरफ्तार नहीं हो सकेंगी. मामले की सुनवाई जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस एनके जौहरी की डिवीजन बेंच में हुई. मुख्तार की पत्नी और सालों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर उसे राज्य भंडारण निगम को किराये पर दिया और करोड़ों की कमाई की.

 

इस मामले में राज्य भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक शिवप्रताप ने एफआईआर दर्ज कराई थी. मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां और दोनों सालों के साथ ही विकास कंस्ट्रक्शन के पार्टनर रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पिछले साल 2 अक्टूबर को गाजीपुर के नंदगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. आईपीसी की धाराओं के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा तीन और चार के तहत भी केस दर्ज किया गया था.